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आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)


आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)

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Department of Economic Analysis & Research
Information required to be published under Section 4 (1) (b) of the RTI Act
 
अपने संगठन का विवरण, कार्य और दायित्व
S.No. Particulars Information
(i)
अपने संगठन का विवरण, कार्य और दायित्व
आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई 
टेली: 022 – 26523617 
फैक्स: 022 – 26530086 
 
ई-मेल : dear@nabard.org
 
कार्य और दायित्व 
  
1.  नाबार्ड से संबंधित विषयों पर आंतरिक अध्ययनों के आयोजन के लिए वार्षिक अनुसंधान योजना तैयार करना. बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तकनीकी-आर्थिक अनुसंधान परियोजनाओं/ अध्ययनों/ कार्य अनुसंधान/ सर्वेक्षणों को सहायता प्रदान करना. 
2. प्रबंधन तंत्र को जब भी आवश्यक हो नीति संबंधी इनपुट देना. 
3. अनुसंधान संस्थाओं/ एजेंसियों/ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और अध्ययनों को प्रायोजित कर अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना. 
4. भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि द्वारा समितियों, विशेषज्ञ/ कार्य दलों के साथ जुड़ना. 
5. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं में चेयर यूनिट की स्थापना करना. 
6. ओकेजनल पेपर/ प्रबंध/ कार्य-पत्र प्रकाशित करना. 
7. स्नातकोत्तर/ डोकटोरल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाएँ तैयार करना और साथ ही विद्यार्थी इंटर्न्शिप योजना को सहायता प्रदान करना. 
 
(ii)
अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और दायित्व 
1. नाबार्ड स्टाफ नियमावली, 1982 के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले दायित्व और अधिकार 
 
2. निधियों से संबंधित वित्तीय मंजूरियाँ अनुसंधान और विकास (आर अँड डी) निधि के अंतर्गत “शक्तियों के प्रत्यायोजन” में निहित मापदंड और अनुदेशों के अनुसार. 
 
3.  नाबार्ड व्यय नियमावली 2019 के अंतर्गत निर्धारित अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक व्यय के तहत मंजूरी 
  • (iii)
    निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में अपनाई जाने वाली परकीय 
    विभाग से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए समूह दृष्टिकोण के साथ पदानुक्रम आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाई जाती है. 
     
    (iv)
    उसके कार्यों के निष्पादन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड
    कार्यों के निपटान के लिए निर्धारित मानदंड वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैन्युअलों आदि से लिए गए हैं. 
     
    (v)
    उसके अंतर्गत आने वाले अथवा उसके द्वारा नियंत्रित अथवा कार्यों के निपटान के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल और रिकार्ड .
    मामलों/ प्रस्तावों के निपटान के लिए अनुसंधान और विकास निधि से संबंधित वर्तमान परिपत्र/ दिशानिर्देश का संदर्भ लिया जाता है. स्टाफ के उपयोग के लिए इसे बैंक के इंट्रानेट पर रखा गया है. अनुसंधान और विकास निधि से संबंधित दिशानिर्देश बैंक के वेबसाइट पर सार्वजनिक मंच पर रखे गए हैं. 
    इस दिशानिर्देशों को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जाता है. 
     
    (vi)
    उसके द्वारा अथवा उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों के संवर्गों का विवरण 
    विभाग के नियंत्रण में संबंधित इकाइयों/ प्रभागों द्वारा धारित विशिष्ट मामले से संबंधित दस्तावेज़ 
     
    (vii)
    किसी भी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा तत्पश्चात् उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है. 
    प्रतिष्ठित शैक्षिक/ अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नेवर्किंग के माध्यम से. 
     
    (viii)
    बोर्ड, परिषदों, समितियों और  अन्य निकायों के बयान में एक या उससे अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो इसके हिस्से के रूप में अथवा इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं अथवा इस तरह की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं. 
     
    लागू नहीं
    (ix)
    उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डाइरेक्टरी 
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    (x)
    इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें इसकी विनियमावली में दिए गए मुआवजे सहित
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    (xi)
    इसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरण की रिपोर्टें शामिल हैं
    बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार डीयर, प्रका को अनुसंधान और विकास निधि के अंतर्गत वार्षिक बजट अनुमान आबंटित किया जाता है. बहुत से उत्पादों के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सेमीनारों और स्टूडेंट इंटर्नशिप योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है. 
     
    (xii)
    सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति, आबंटित राशियों और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरणों सहित
     
    लागू नहीं
    (xiii)
    संस्था द्वारा दी गई रियायतों, अनुमति अथवा दिए गए प्राधिकारों के लाभार्थियों के विवरण
     
    लागू नहीं
    (xiv)
    इलेक्ट्रोनिक रूप में कम या उपलब्ध सूचना का विवरण
    वर्तमान में वार्षिक रिपोर्ट, आंतरिक अध्ययनों, अनुसंधान और विकास निधि तथा फॉर्मेटों आदि की सूचना इलेक्ट्रोनिक रूप में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है
    .
    (xv)
    नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं, यदि जनता के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम रखा गया है तो उसके कार्य समय का विवरण
    सार्वजनिक माध्यमों जैसे www.nabard.org के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, ओकेजनल पेपर, आंतरिक अध्ययनों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है. www.nabard.org
     
    (xvi)
    जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण 
    नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
     
    (xvii)
    इस प्रकार की सूचना को निर्धारित किया जा सकता है और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जा सकता है. 
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