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आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)


आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)

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रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग
जोखिम प्रबंधन विभाग
आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना प्रकाशित की जानी आवश्यक है
  
क्रमांक। विवरण जानकारी
(i) "विभाग के संगठन, कार्यों और दायित्वों का विवरण
  • जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना 02 जून 2014 में की गई थी. केन्द्रीय विभाग के तौर पर इस विभाग के कार्यों में नाबार्ड के सभी जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, ट्रेजरी और निवेश परिचालनों में बाज़ार जोखिम और प्रधान कार्यालय के सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालन जोखिम तथा अनुपालन जोखिम पर नियंत्रण के लिए की गई थी.
  • All other functions attendant to the risk management.
(ii) उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
  • मुख्य महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के संयोजक हैं.
  • मुख्य महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की बैठक के संयोजक हैं.
  • मुख्य महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी) के संयोजक हैं.
  • जोखिम प्रबंधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी विभाग के कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करते हैं.
(iii) उत्तरदायित्व और पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयुक्त कार्यविधि
विभाग का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है. वर्तमान में, एक महाप्रबंधक, पाँच उपमहाप्रबंधक, पाँच सहायक महाप्रबंधक, एक वरिष्ठ निजी सचिव और नौ सहायक प्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक को सहायता प्रदान करते हैं. संविदा पर रखे गए एक मुख्य जोखिम प्रबंधक, दो अतिरिक्त मुख्य जोखिम प्रबंधक और एक जोखिम प्रबंधक विभाग को सहायता प्रदान करते हैं तथा विभिन्न जोखिमों के आकलन और जोखिम शमन उपायों का सुझाव देते हैं.
 
(iv) अपने कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा तय किए गए मानदंड
विभाग--
  • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की समीक्षा तिमाही आधार पर करेगा और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की तिमाही बैठकों का संयोजन करेगा.
  • नाबार्ड के उन विभिन्न ऋण विभागों में जहां उच्च जोखिम माना/समझा जाता है, मौजूदा जोखिम प्रबंधन संरचना और तंत्र का विश्लेषण और ऋण प्रशासन के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेगा तथा ऋण विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उपयुक्त तरीकों, रेटिंग टूल, प्रक्रियाओं का सुझाव देंगा.
  • ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम और अनुपालन जोखिम की समीक्षा हेतु उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों का संयोजन तिमाही अंतराल पर करेगा.
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(v) विभाग द्वारा अथवा उसके नियंत्रण के अधीन रखे गए अथवा उसके कार्मिकों द्वारा विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख
जोखिम प्रबंधन विभाग-
 
बैंक द्वारा जारी किए गए आंतरिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करता है.
 
नाबार्ड अधिनियम, 1981 के प्रावधानों, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, आदि द्वारा जारी किए गए विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करता है.
 
यथा लागू अन्य नियमों/दिशानिर्देशों का पालन करता है.
 
(vi) विभाग द्वारा अथवा उसके नियंत्रण के अधीन रखे गए दस्तावेज़ों का श्रेणीवार विवरण
उच्च प्रबंधन तंत्र को जोखिमों के अनुप्रवर्तन और नियंत्रण की सूचना हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)
ऋण अनुप्रवर्तन और जोखिम शमन तंत्र में एकरूपता लाने हेतु प्रधान कार्यालय के विभिन्न ऋण विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों से जोखिम प्रबंधन पर विवरणियाँ
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(vii) नीति निर्माण अथवा इनके कार्यान्वयन के संबंध में लोक प्रतिनिधियों के साथ अथवा उनके परामर्श हेतु किसी भी मौजूदा व्यवस्था का विवरण. लागू नहीं
(viii) निदेशक मंडल, परिषदों, समितियों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, जिसे इसके भाग के रूप में अथवा परामर्श के उद्देश्य के लिए गठित किया गया है और क्या उन बोर्ड, परिषदों तथा समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में आम नागरिकों की भागीदारी होती है अथवा इन बैठकों के कार्यवृत्त आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? लागू नहीं
क्रमांक। विवरण सूचना
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका कुल स्टाफ संख्या-22 ग्रुप ए-17, ग्रुप बी-2, ग्रुप सी-3
(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है जैसा कि बैंक के कर्मचारियों पर लागू होता है।
(xi) सभी योजनाओं के विवरणों को इंगित करते हुए इसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट, प्रस्तावित व्ययों और जारी किए गए संवितरणों पर रिपोर्टें लागू नहीं
(xii) आबंटित धनराशियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण लागू नहीं
(xiii) रियायत, परमिट प्राप्त करने वाले का विवरण अथवा संस्था द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकारों का विवरण लागू नहीं
(xiv) विभाग के पास इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध या रखी गई सूचना संबंधित विवरण लागू नहीं
(xv) पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष, अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाया गया है, के कार्य-समय सहित, सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण लागू नहीं
(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण.
नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
(xvii) यथा निर्धारित अन्य जानकारी जो प्रत्येक वर्ष अपडेट करके अपलोड की जाती है. लागू नहीं