उा्रऎम
सं.
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विवरण
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सूचनाकार्यकलाप
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(i)
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संगठन का विवरण, कार्य और कर्तव्य
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सूचना
संगठन :राज्य परियोजना विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
दूरभाष-(91) 022-26530068
फैक्स नं. (91) 022-26530101
कार्य विवरण:
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास कर कृषि तथा ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों को आरआईडीएफ से प्रभावी कम लागत पर ऋण उपलब्ध करवाना; आरआईडीएफ के अन्तर्गत पात्र कार्यों/गतिविधियों के अनुसार ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का आंकलन तथा मंजूरी; मंजूर परियोजनाओं के लिए आहरण आवेदन पर आधारित राज्य सरकारों को ऋण संवितरण; आरआईडीएफ के अन्तर्गत मंजूर परियोजनाओं का नमूने के आधार पर क्षेत्र अनुप्रवर्तन.
- भारत सरकार के अनुमोदन और भारत सरकार की विशिष्ट उद्देश हेतु गठित संस्था (एसपीवी) / राज्य सरकार के विशेष अनुरोध के आधार पर भारत सरकार के कार्यक्रमों के अधीन ऋण उपलब्ध कराना. नाबार्ड एलटीआईएफ के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं के लिए केंद्र/ राज्य के हिस्से का निधियन, एसबीएम- जी और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्र के आंशिक हिस्से का निधियन और एमआईएफ़ के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म सिंचाईआधारित परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों का निधीयन करता रहा है .
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(ii)
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संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य
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- राज्य सरकारों के लिए आरआईडीएफ परियोजनाओं का मूल्यांकन; मंजूर परियोजनाओं के लिए निधियों का संवितरण तथा अन्य संबंधित विषय हेतु दिशानिर्देश तैयार करना; निदेशक मंडल तथा मंजूरी समिति के लिए ज्ञापन तैयार करना; मंजूर परियोजनाओं का तथा राज्य सरकारों को तत्संबंधी संवितरण के ऑकडों का प्रबंधन; राज्य सरकारों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों आदि को क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत मंजूरी तथा आर्थिक सहायता का संवितरण.
- भारत सरकार के परामर्श से एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के स्वीकृति हेतु परिचालन संबंधी एमओए, परिचालनात्मक दिशानिर्देश /निर्देश निबंधन और ऋण स्वीकृति के सामान्य नियम और शर्तें तैयार करना; उधारकर्ता इकाई के अनुरोध व संबन्धित मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर ऋण मंजूरी और संवितरण.
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(iii)
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निर्णय प्रक्रिया की कार्यविधि एवं पर्यवेक्षण के साधन तथा जवाबदेही
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- राज्य सरकारों द्वारा उनके नोडल विभाग के माध्यम से आरआईडीएफ के प्रत्येक खेप के अन्तर्गत पात्र कार्यों / गतिविधियों से संबंधित आधारभूत परियोजनाएं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जाती हैं. परियोजना प्रस्तावों की जांच तथा आकलन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डेस्क पर एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्र आंकलन के आधार पर किया जाता है. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकलन रिपोर्ट की जांच प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है तथा मंजूरी समिति के समक्ष मंजूरी और विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है. नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों को मंजूर परियोजनाओं का विवरण भेजा जाता है.
- एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के संबंधित एमओए और परिचालनात्मक दिशानिर्देश /निर्देश निबंधन और ऋण स्वीकृति के सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है.
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(iv)
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संगठन द्वारा कार्यो के निष्पादन हेतु निर्धारित मानदण्ड
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- भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक खेप के अन्तर्गत मंजूरी दिये जाने वाले ऋण की मात्रा का निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है. वर्तमान में आरआईडीएफ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 39 कार्य/ गतिविधियां शामिल हैं. इनका ब्यौरा www.nabard.org पर उपलब्ध है. भारतीय रिजर्व बैक द्वारा ऋण की ब्याज दर तथा ऋण की अवधि का निर्णय लिया जाता है. सभी राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों को आबंटन का संवितरण वार्षिक आधार पर किया जाता है. सामान्य नियमों और शर्तो तथा परियोजना आधारित विशेष नियमों और शर्तो के साथ परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती हैं और मंजूर परियोजना के कार्य निष्पादन के तहत किए वास्तविक व्यय के समक्ष प्रतिपूर्ति के आधार पर राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है. उपर्युक्त में किसी बात के होते हुए भी यदि अपेक्षित हो तो राज्य सरकार द्वारा नियमों तथा शर्तो को स्वीकार्य होने पर उन्हें उपर्युक्त संग्रहण/मोबिलाइजेशन अग्रिम भी जारी किया जाता है, ताकि उनके द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को गति मिल सके.
- एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के लिए नाबार्ड, भारत सरकार की विशिष्ट उद्देश हेतु गठित संस्था (एसपीवी) और संबंधित मंत्रालय/ राज्य सरकार के बीच हुए सहमति करार परिचालनात्मक दिशानिर्देश / निर्देश निबंधन और ऋण स्वीकृति के सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार कार्यों का निष्पादन किया जाता है.
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नवोन्मेषन/ प्रायोगिक/ संवर्धनात्मक आधारभूत संरचना की सहायता/नाबार्ड तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों की क्षमता निर्माण तथा मूल्यांकन अध्ययन के लिए ग्रामीण आधारभूत संवर्धन निधि के अंतर्गत अनुदान की मंजूरी और संवितरण.
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(v)
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संगठन के पास उपलब्ध अथवा इसके नियंत्रण में अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन करते समय उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम,अनुदेश, मैनुअल तथा अभिलेख
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- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए सभी राज्य सरकारों को जांच सूची उपलब्ध करवायी गयी है. परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का आवधिक अद्यतन किया जाता है और ये www.nabard.org पर उपलब्ध हैं . परिपत्रों, दिशानिर्देशों की हार्ड/सॉफ्ट प्रति क्षेका/ प्रका में उपलब्ध है जिसका स्टाफ द्वारा मामले /प्रस्तावों का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है.
- एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के अंतर्गत निष्पादित सहमति ज्ञापन एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देश /निर्देश निबंधन के साथ –साथ ऋण स्वीकृति के सामान्य नियम और शर्तें.
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(vi)
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संगठन के पास उपलब्ध अथवा इसके नियंत्रण वाले दस्तावेजों का विवरण
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- राज्य सरकारों द्वारा आरआईडीएफ के अंतर्गत प्रस्तुत मंजूरी तथा संवितरण प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज व नियमों तथा शर्तों को स्वीकारने संबंधी दस्तावेजों का रख-रखाव क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जाता है. परियोजना मंजूरी समिति द्वारा मंजूर परियोजनाओं का विवरण, राज्य सरकारों को किए गए संवितरण - संचयी तथा वर्ष के दौरान, आदि संबंधी दस्तावेज भी रखे जाते हैं. तदुपरि आरआईपीएफ के अन्तर्गत मंजूर परियोजनाएं तथा संवितरण राशि का विवरण भी उपलब्ध हैं.
- एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के अंतर्गत निष्पादित सहमति ज्ञापन एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देश /निर्देश निबंधन के साथ –साथ ऋण स्वीकृति के सामान्य नियम और शर्तें.
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(vii)
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संगठन के नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन में संबंधित लोगों के साथ परामर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व की मौजूदा व्यवस्था का विवरण
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- भारत सरकार के अनुमोदन अनुसार वर्तमान में आरआईडीएफ के अन्तर्गत 39 कार्य/ गतिविधियां निधियन के लिए पात्र हैं. आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष आरआईडीएफ की सामान्य नियमों तथा शर्तो का निर्धारण किया जाता हैं. भारत सरकार तथा आरबीआई की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही आरआईडीएफ नीति का निर्माण किया जाता है.
- नाबार्ड ने भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से चर्चा कर एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के कार्यान्वयन संबंधी सामान्य नियम और शर्तों संबंधी नीति का निर्माण किया है.
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(viii)
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दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा संगठन के अंग के रूप में अथवा परामर्श देने के लिए गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों व अन्य निकाय, जो उसका अंग है का विवरण तथा उन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों में क्या आम जनता भी शामिल हो सकती हैं अथवा क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त लोगों की पहुंच में है.
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विभाग निम्नलिखित समितियों के दिशानिर्देश और परामर्श के अंतर्गत कार्य करता है:
- बोर्ड की मंजूरी समिति, जो बोर्ड की उप समिति है- राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ ऋण उपलब्ध कराने के लिए
- अध्यक्ष सहित नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से गठित आंतरिक मंजूरी समिति - राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ तक के आरआईडीएफ ऋण उपलब्ध कराने के लिए
- एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी बोर्ड अथवा समिति, जहां बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, देती है.
- ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्धन निधि (आरआईपीएफ) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान/ अनुदान-सह-ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु गठित शीर्ष प्रबंधन व्यवसाय और अनुदान मंजूरी समिति.
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(ix)
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संगठन के अधिकारी और कर्मचारी निर्देशिका
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संगठन के अधिकारी और कर्मचारी निर्देशिका” पर उपलब्ध है.
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(x)
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प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का मासिक वेतन/ पारिश्रमिक एवं संगठन के नियमों में दी गयी उक्त प्रणाली का विवरण
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(xi)
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सभी योजनाओं, प्रस्तावों, व्यय और संवितरण रिपोर्ट के ब्यौरे समेत संगठन के प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट
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आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूरी और संवितरणों का विवरण www.nabard.org लिंक पर सार्वजनिक पहुंच में है.
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(xii)
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आबंटित राशियों और इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित, सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की जानकारी
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लागू नहीं.
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(xiii)
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संगठन द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण
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लागू नहीं.
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(xiv)
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संगठन के पास उपलब्ध अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध सूचना का विवरण
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आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्यवार, खेपवार, क्षेत्रवार मंजूर और संवितरण के (वार्षिक/ मासिक) आकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप में
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(xv)
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नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण; साथ ही यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो तो, पुस्तकालय या पढ़ाई कक्ष के काम के घंटे
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आरआईडीएफ के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार और खेपवार मंजूर और संवितरण की जानकारी www.nabard.org लिंक पर सार्वजनिक पहुंच में हैं. सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय या पढ़ाई कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
एलटीआईएफ, पीएमएवाई-जी, एसबीएम-जी और एमआईएफ का संक्षिप्त विवरण www.nabard.org पर उपलब्ध है।
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ई- गवर्नेन्स |
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(xvi) |
वह भाषा जिसमें सूचना, मैनुअल/ हैंडबुक उपलब्ध हैं |
राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आरआईडीएफ संबंधी हैंडबुक (अंग्रेजी में). |
(xvii) |
मैनुअल/ हैंडबुक का अंतिम अद्यतन कब किया गया था |
09 सितम्बर 2021 को राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आरआईडीएफ हैंडबुक का अंतिम बार अद्यतन किया गया था. |
(xviii) |
इलेट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध सूचना |
राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आरआईडीएफ हैंडबुक. |
(xix) |
जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण |
आरआईडीएफ के अंतर्गत वर्तमान में जारी व पूर्व में पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का विवरण www.nabard.org वेबसाइट पर उपलब्ध हैं . |
(xx) |
शिकायत निवारण प्रणाली |
www.nabard.org वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. |
(xxi) |
पूर्णता प्राप्त योजनाओं/ वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की सूची |
www.nabard.org वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. |
(xxii) |
बार बार पूछे जानेवाले प्रश्न |
FAQs link |