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विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण
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संगठन/ विभाग:
नाबार्ड/ भण्डारण और विपणन विभाग (डीएसएम), प्रधान कार्यालय, मुंबई
टेली: 022 26524207
फैक्स:022-26523895
ई-मेल: dsm@nabard.org
कृत्य और कर्तव्य: भांडागार आधारभूत संरचना विकास
- भांडागार आधारभूत संरचना निधि से कृषि पण्यों के लिए भण्डारण की वैज्ञानिक आधारभूत संरचना (शुष्क और आर्द्र) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.
- कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) में विपणन आधारभूत संरचना के लिए एपीएमसी का वित्तपोषण.
- भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा भण्डारण संरचनाओं के प्रत्यायन/ पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना.
- कृषि पण्य भण्डारण और विपणन क्षेत्र में हितधारकों का क्षमता निर्माण.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आधारभूत संरचना के निर्माण और उसके संवर्धन के लिए सहयोग
- नामनिर्दिष्ट फ़ूड पार्कों में आधारभूत संरचना और उन नामनिर्दिष्ट फ़ूड पार्कों में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराना.
- प्रसंस्करण आधारभूत संरचना में वृद्धि, मूल्यवर्धन के बारे में जागरूकता के निर्माण और किसानों की उपज के लिए सीधे फ़ॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने के लिए नीतियाँ/ रणनीतियाँ तैयार करना.
- प्रौद्योगिकीय उन्नयन और स्वचालीकरण, दक्षता में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, लागत में कमी के लिए नामनिर्दिष्ट फ़ूड पार्कों में विद्यमान प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण का संवर्धन करना.
- अंतर-मंत्रालयीन अनुमोदन समिति और तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में अग्रलिखित परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को सहयोग देना – मेगा फ़ूड पार्क योजना, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के निर्माण की योजना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज़ की स्थापना की योजना और शीत शृंखला (कोल्ड चेन), मूल्यवर्धन और संरक्षण आधारभूत संरचना की योजना.
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(ii) |
विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य |
मंजूरियाँ: सावधि ऋण की राशि के आधार पर परियोजनाओं की मंजूरी आरआईडीएफ (आईएससी) के अंतर्गत ऋणों के लिए गठित आतंरिक मंजूरी समिति (आईएससी) या मंजूरी समिति (एससी) द्वारा, जो निदेशक बोर्ड की एक उप-समिति है, निम्नानुसार की जाती है:
उधारकर्ता का प्रकार |
आतंरिक मंजूरी समिति |
मंजूरी समिति |
राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के स्वामित्व की संस्थाएँ (राज्य सरकार की गारंटी से समर्थित) |
रु.100 करोड़ तक के ऋण |
रु.100 करोड़ से अधिक के ऋण |
राज्य सरकारों के स्वामित्व की संस्थाएँ (राज्य सरकार की गारंटी के बिना) और निजी क्षेत्र |
रु.50 करोड़ तक के ऋण |
रु.50 करोड़ से अधिक के ऋण |
वित्तीय मंजूरी के प्रस्तावों की संवीक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.
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(iii)
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विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं.
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- विभाग की विभिन्न गतिविधियों से सम्बंधित नीतियाँ प्रधान कार्यालय के स्तर पर तैयार की जाती हैं.
- वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं की मंजूरी ऋण की राशि के आधार पर आतंरिक मंजूरी समिति/ मंजूरी समिति द्वारा दी जाती है.
- ऋण के संवितरण, परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन, प्रगति की समीक्षा आदि जैसे मंजूरी के बाद किए जाने वाले कार्य निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाते हैं.
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(iv) |
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड |
कृत्यों का निर्वहन भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और निधियों के उपयोग से सम्बंधित नियमों तथा विनियमों के अनुसार किया जाता है. |
(v) |
विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख |
सभी वित्तीय लेनदेन नाबार्ड व्यय नियमावली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शक्ति-प्रत्यायोजन और विद्यमान ऋण नीति के अनुसार किए जाते हैं. |
(vi) |
विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण |
राज्य की परियोजनाओं से सम्बंधित दस्तावेज सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय और बहु-राज्य परियोजनाओं से सम्बंधित दस्तावेज प्रधान कार्यालय में रखे जाते हैं. |
(vii) |
ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं. |
अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन अध्ययनों के दौरान जनता से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) के आधार पर जनता के मत पर विचार किया जाता है. नीति के निर्माण के समय जनता के मत को ध्यान में रखा जाता है. इसके आलावा, सांसदों, विधायकों, विभिन्न समितियों जैसे जन-प्रतिनिधियों; संपार्श्विक कंपनियों, कमोडिटी एक्सचेंजों, भांडागारों के मालिकों, डीएफपी के प्रवर्तकों और किसानों आदि के सुविचारित सुझावों पर भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से नीतियों और कार्यविधियों में यथासाध्य सीमा तक और आवश्यक माने जाने वाले परिष्करण के लिए विचार किया जाता है. |
(viii) |
ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण |
लागू नहीं |
(ix) |
विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका |
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका |
(x) |
विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. |
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(xi) |
सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट |
भारत सरकार ने बजटीय घोषणाओं के माध्यम से 2013-14 और 2014-15 के दौरान, प्रत्येक वर्ष के लिए रु.5000 करोड़ की समूह निधि से एक-एक भांडागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) की स्थापना की ताकि भांडागार क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके. 2014-15 में रु.2000 करोड़ की समूह निधि के साथ खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) बनाई गई ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित फ़ूड पार्कों और उन नामनिर्दिष्ट फ़ूड पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके. 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति के अनुसार, समूह निधि, मंजूरी, संवितरण अदि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:
(₹ Crore)
निधि का नाम |
उपलब्ध निवल समूह निधि |
मंजूरियाँ |
संवितरण |
डब्ल्यूआईएफ 2013-14
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4481 |
4481 |
4132.24 |
डब्ल्यूआईएफ 2014-15
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5000 |
4995.23 |
4962.48 |
एफपीएफ 2014-15
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2000 |
1179.71 |
788.50 |
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(xii) |
सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. |
विभाग किसी सब्सिडी योजना का व्यवस्थापन नहीं करता. तथापि, डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत मंजूर भांडागार परियोजनाएँ भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, सम्बंधित योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, सब्सिडी के लिए पात्र हैं. |
(xiii) |
विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण |
लागू नहीं |
(xiv) |
किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों. |
निधियों की मंजूरी और निर्गम से सम्बंधित सभी सूचनाएँ सॉफ्ट फॉर्म में उपलब्ध और धारित हैं. |
(xv) |
सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं.
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लागू नहीं |
(xvi) |
लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण |
सूचना सार्वजनिक डोमेन www.nabard.org में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है;
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(xvii) |
ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) |
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