उपर्युक्त विषय पर 22 मई 2019 का हमारा परिपत्र सं.135/ पुनर्वित्त-40/ 2019 देखें. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रु.1.60 लाख तक के ऋण में मार्जिन आवश्यकता में छूट देने के निर्णय के बाद उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में “सहायता का प्रकार” में निम्नानुसार संशोधन किया गया है.
पूर्व प्रावधान | नया प्रावधान |
रु.1 लाख से अधिक के ऋण के लिए उद्यमी का अंशदान(मार्जिन) - परियोजना लागत का 10% (न्यूनतम) | रु.1.6 लाख से अधिक के ऋण के लिए उद्यमी का अंशदान(मार्जिन) - परियोजना लागत का 10% (न्यूनतम) |
22 मई 2019 के हमारे परिपत्र सं 135 / पुनर्वित्त-40/2019 के माध्यम से योजना के अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे और इनका पालन किया जाना आवश्यक होगा.