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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश (एमडी) का संशोधन

बाह्य परिपत्र संख्या./ 108 /डॉस-30/2023

30 मई 2023

संदर्भ संख्या.राबैं.डॉस.नीति/583/पी-165/2023-24

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष
सभी राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महोदया / प्रिय महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश (एमडी) का संशोधन

कृपया दिनांक 25 फरवरी 2016 का केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) (10 मई 2021 तक अद्यतनीकृत) का संदर्भ ग्रहण करें. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र संख्या डॉर.एएमएल. आरईसी. 111/14.01.2023-24 और दिनांक 04 मई 2023 के परिपत्र संख्या डॉर. एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 के तहत दो संशोधन जारी किए गए हैं.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित के आलोक में केवाईसी पर मास्टर निदेश में कुछ अनुदेशों में संशोधन/शामिल/अद्यतन किया है:

i. हाल ही में धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में किए गए संशोधन.

ii. सामूहिक संहार के आयुध (डब्ल्यूएमडी) और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर भारत सरकार के आदेश.

iii. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ़एटीएफ़) की अनुशंसाएँ

iv. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई आंतरिक समीक्षा.

3. तदनुसार, ऊपर उल्लिखित दोनों संशोधन और 04 मई 2023 तक अद्यतनीकृत केवाईसी पर संपूर्ण मास्टर निदेश की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न हैं.

4. आपसे अनुरोध है कि इसमें निहित अनुदेशों का पालन सावधानीपूर्वक करें.

5. कृपया इसकी पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें.

भवदीय

हस्त/-
(के एस रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त