19 मार्च 2025
संदर्भ सं. राबैं.प्र.का.पर्यवि.केवाईसी-एएमएल/166126/पी-165/2024-25
बाह्य परिपत्र सं.75/ डॉस-05/2025
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
महोदय/महोदया,
नाबार्ड द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) से संबंधित पुराने परिपत्रों को निरस्त करना
नाबार्ड द्वारा जारी केवाईसी, एएमएल और सीएफटी से संबंधित विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा और मौजूदा नियामक ढांचे पर विचार करने के बाद, इस दस्तावेज के साथ 'अनुलग्नक' के रूप में संलग्न परिपत्रों/दिशानिर्देशों को निरस्त किया जाता है।
2. इस विषय पर समय-समय पर जारी/अद्यतन किए गए आरबीआई मास्टर निदेश मान्य होंगे।
भवदीय,
हस्त/-
(सुधीर कुमार रॉय)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
जारी किए गए परिपत्र के साथ निरस्त परिपत्रों की सूची
नोट : सूचीबद्ध परिपत्रों के अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा इस परिपत्र की तारीख तक जारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों पर लागू और केवाईसी/एएलएम/सीएफ़टी से संबन्धित जारी अन्य किसी परिपत्र को निरस्त माना जाए. तथापि ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश एनश्योर पोर्टल में केवाईसी विवरणी का प्रकाशन’ से संबन्धित दिनांक 06 दिसम्बर 2022 का परिपत्र सं राबै.डॉस.प्रका.पॉल /5076/ जे-177 / 2022-23 प्रभावी रहेगा.