सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जून 2005 को उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली. इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और इनसे संबंधित तथा प्रासंगिक विषयों के लिए सूचना के अधिकार की एक व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है.
यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है. सम्पूर्ण अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से प्रभावी हुआ. उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नाबार्ड उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत जनसाधारण को जानकारी प्रदान करने तथा कुछ सूचनाएँ प्रकाशित करने के लिए बाध्य है. इसके अलावा, धारा 5 (1) के तहत नाबार्ड से अपेक्षित है कि वह सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी कार्यालयों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित करे.
पारदर्शिता अधिकारी:
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (क) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को जारी केंद्रीय सूचना आयोग के दिनांक 15 नवंबर 2010 के निदेश के अनुसरण में पारदर्शिता अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैं:
श्रीमती एल लीवांग, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, ‘डी’ विंग, चौथी मंजिल, प्लॉट नं. सी-24, ‘जी’ ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
फोन: 022 65239272, ई-मेल: mcid@nabard.org
अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने एक सक्रिय वेबसाइट बना रखा है (www.nabard.org) और सार्वजनिक डोमेन में अधिकाधिक जानकारी प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपके सुझाव
यदि आपको ऐसा लगता है कि नाबार्ड द्वारा पहले जारी की गयी जानकारी के अलावा उसे और कोई जानकारी जारी करनी चाहिए तो कृपया अपने सुझाव ईमेल (secy.rti@nabard.org) से प्रेषित करें। तथापि, यदि आपको तदर्थ आधार पर किसी विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस बात पर बल देना जरूरी है कि यह पद्धति केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गयी है, न कि शिकायतें करने के लिए। नाबार्ड के पास शिकायतों के निवारण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली है।
नाबार्ड से सूचना प्राप्त करना
केवल नाबार्ड प्रधान कार्यालय से संबंधित सूचना
नाबार्ड ने श्री वेंकटरमण राजारामन, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, मुंबई (टेली. 022-2653 9127) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. उनकी अनुपस्थिति में श्री विकास भट्ट, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, मुंबई (टेली. 022-2653 9652) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी होंगे. उक्त अधिकारियों के पते निम्नानुसार हैं:
प्रधान कार्यालय नाबार्ड,
प्लॉट सं. सी 24, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स.
बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051
निम्नलिखित से संबंधित सभी सूचनाओं के लिये :
(अ) विभिन्न राज्य
(आ) राज्यों में परिचालन करने वाले बैंक
(इ) राज्यों में नाबार्ड के परिचालन
(ई) राज्यों में नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय
संबंधित राज्य में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी महाप्रबंधक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है. वे क्षेत्रीय कार्यालयों, ग्राहक संस्थाओं, अन्य संस्थाओं/ प्राधिकरणों तथा राज्यों/ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर के बाहरी व्यक्तियों से संबंधित पृच्छाओं का काम भी देखेंगे.