क्रम सं. |
विवरण |
ब्याज दर (%) अर्धवार्षिक अंतराल |
1 |
अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता : |
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क. |
राज्य सहकारी बैंकों को फसली ऋणों के वित्तपोषण के लिए |
4.5 |
ख. |
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को फसली ऋणों के वित्तपोषण के लिए |
4.5 |
ग. |
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को फसली ऋणों के सीधे वित्तपोषण के लिए |
4.5 |
घ. |
वाणिज्य बैंकों/ क्षेग्रा बैंकों को उनके द्वारा फसली ऋण के रूप में पैक्स के वित्तपोषण के लिए |
4.5 |
ङ. |
मौसमी कृषि परिचालन (अतिरिक्त सीमा) - राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, रासकृग्रावि बैंकों को ( न्यून जोखिम), (अन्य) राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को
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7.35 |
च. |
रास बैंक / क्षेग्रा बैंक - अल्पावधि फसली ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन
(बैंकों द्वारा अंतिम लाभार्थी को प्रभारित ब्याज दर से 3% (कम 8.10% की न्यूनतम ब्याज दर के अधीन ))
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8.1 |
2 |
दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता |
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क. |
सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश पूंजी में अंशदान करने हेतु राज्य सरकार को दीर्घावधि ऋण |
8.50 |
ख. |
क्षेग्रा बैंक / रास बैंक / रासकृग्रावि बैंक |
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5 वर्ष और उससे अधिक केलिए पुनर्वित्त |
8.35 |
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5 वर्षों से कम और 3 वर्षों के लिएपुनर्वित्त |
8.45 |
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18 माह और 3 वर्षों से कम के लिए पुनर्वित्त |
8.35 |
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3 |
प्रत्यक्ष ऋण |
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क. |
भंडारगार आधारभूत निधि |
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राज्य सरकारें |
बैंक दर- 1.50% |
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राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निकायों (सरकार की गारंटी पर) |
बैंक दर- 1.50 % |
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राज्य / केंद्र सरकार के स्वामित्व या प्रायोजित निकायों (सरकार की गारंटी के बिना) |
पी एल आर + जोखिम प्रीमियम |
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अन्य संस्थाएं |
पी एल आर + जोखिम प्रीमियम |
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* मौजुदा बैंक दर – 6.75 %
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ख. |
खाद्य प्रसंस्करण निधि |
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राज्य सरकारें |
बैंक दर- 1.50 % |
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राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों (सरकार की गारंटी के पर) |
बैंक दर- 1.50 % |
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राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों (सरकार की गारंटी के बिना) |
पी ल आर + जोखिम प्रीमियम |
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अन्य संस्थाएं |
पी एल आर + जोखिम प्रीमियम |
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* मौजुदा बैंक दर – 6.75 %
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