02 सितंबर 2025
संदर्भ सं. राबैं.जीएसडी/81580-81610/आई एस-1/ 2025-26
परिपत्र सं: 204/जीएसडी-07/ 2025
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदया/ महोदय
वर्ष 2025-26 के लिए अल्पावधि मियादी ऋणों (कृषि और संबद्ध गतिविधियों) के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने पर दिनांक 01.07.2025 के परिपत्र सं.157 का प्रास्थगन
कृपया दिनांक 01.07.2025 के हमारे परिपत्र सं.157/जीएसडी-04/2025 का अवलोकन करें, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2025-26 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर उनके दिनांक 16 जून 2025 के पत्र एफ.सं.1-4/2020-ऋण-I के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर परिचालित किया गया था ।
2. इन दिशानिर्देशों से जुड़ी परिचालनात्मक चुनौतियों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त परिपत्र को अगले आदेशों तक प्रास्थगित रखा जाए ।
3. संशोधित परिपत्र यथासमय जारी किया जाएगा ।
4. आप कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों/ आंचलिक कार्यालयों और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें ।
भवदीय
(डॉ. सुमन कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक