कृपया दिनांक 16 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र पत्र संख्या 107 / डीओआर - 32 / 2020 का संदर्भ लें जिसके साथ वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (अन्य) के लिए दिशा निर्देशों से अवगत कराया था. इस संबंध में, अनुबंध II के निम्नलिखित अन्नुछेद G.1.b.6.1 और 7.1 के तहत परिपत्र में संशोधन किया गया हैं और नीचे दिया गया है:
अन्नुछेद G.1.b.6.1: नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध होगा । ब्याज प्रत्येक तिमाही के पहले दिन यानी 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को हर साल या पूरी मूल राशि के पुनर्भुगतान पर देय होगा ।
अन्नुछेद G.1.b.7.1: पुनर्वित्त की मात्रा 80% से 95% के दायरे में होगी जैसा कि परिपत्र के अनुबंध I के अन्नुछेद 4 में विस्तृत है ।