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प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के उपायों के लिए दिशानिर्देश – अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन – वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पुनर्वित्त नीति
कृपया दिनांक 01 अप्रैल 2019 के हमारे परिपत्र संख्या 91 / डीओआर-31/2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमे वर्ष 2019-20 के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए और मौजूदा मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों का पुनर्निर्धारण / वर्तमान मध्यावधि ऋणों (परिवर्तन) का पुनः अनुसूचिकरण करने के लिए पुनर्वित्त नीति के दिशानिर्देश भेजे गए थे । ऋण की यह सुविधा जो किसानों, जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है, को राहत प्रदान करने की परिकल्पना करती है, की समीक्षा की गई है और इसे वर्ष 2020-21 के लिए मोटे तौर पर, उसी व्यापक रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
 
2. अल्पावधि (मौकृप) ऋणों के मध्यावधि ऋणों मे परिवर्तन के लिए पूनर्वित्त ऋण सीमा की मंजूरी के लिए सहकारी बैंकों की पात्रता सीआरएआर मानदंडों के अनुपालन से संबन्धित है । पूनर्वित्त उन सभी सभी लिसेंसीकृत राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती जिला सहकारी बैंकों को उपलब्ध होगा जो निम्नलिखित सीआरएआर शर्तों को पूरा करते हो : 
 
क) 9% और उससे अधिक के सीआरसीआर (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से, केवल ऐसे राज्य सहकारी बैंकों को जिंका सीआरएआर 9 प्रतिशत और उससे अधिक हो 
 
b) जिन राज्य सहकारी बैंकों का सीआरएआर 9% से अधिक होगा किन्तु किसी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक विशेष का सीआरएआर 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 9% से कम होगा, उस स्थिति मे ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से कोई पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं होगा।
 
3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यावधि परिवर्तन / पूननिर्धारण / पूनः अनुसूचिकरण ऋणों पर पूनर्वित्त की ब्याज की दर बैंकों द्वारा निर्धारित अंतिम उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ब्याज से 300 बेसिस पॉइंट्स कम होगी, अथवा 8.10% प्रति वर्ष की न्यूनतम ब्याज दर के अधीन होगी या जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा तय की गयी होगी । बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।
 
4. अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
 
5. इस परिपत्र की विषयवस्तु को आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों के संज्ञान में लाई जाए ।
 
6. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।