02 मई 2025
सं.राबैं.प्रका/जीएसडी/17622-17652/एसीएबीसी-1/2025-26
परिपत्र संख्या॰ 114 /जी एस डी - 2 /2025
अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंधा निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक /
नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं
महोदया / प्रिय महोदय,
एसीएबीसी योजना को जारी रखने के संबंध में ननिेश (वित्त वर्ष 2025-26 हेतु)
कृपया दिनांक 19 अप्रैल 2024 के हमारे परिपत्र सं.73 / डोर-19 / 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एसीएबीसी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन अग्रेषित किया गया था।
2. हम सूचित करते हैं कि विस्तार निदेशालय, भारत सरकार से हमें एसीएबीसी योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। योजना के दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगी।
3. कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (रायय सहकारी बैंकों हेतु) और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।
भवदीय
(चिंचू खान)
महाप्रबंधक