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आईएसएएम की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के कार्यान्वयन को अगला आदेश होने तक स्थगित करना
 

10 जून 2025

सं रा.बैं.प्र.का / जीएसडी / 39390 / एएमआई-3 / 2025-26

परिपत्र संख्या: 149 /सरकारी योजना विभाग-3 /2025

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक नाबार्ड से पुनर्वित के लिए पात्र अन्य संस्थाएं
 
Madam / Dear Sir
 
आईएसएएम की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के कार्यान्वयन को अगला आदेश होने तक स्थगित करना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश एफ. संख्या एम11011/12/नई योजना/2019-एएमआई (भाग 2) - भाग (1) (115686) दिनांक 10 जून 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सूचित किया है कि एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के अंतर्गत आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। तदनुसार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आईएसएएम की एएमआई उप-योजना के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से अर्थात 10 जून 2025 से स्थगित रखा जाए।

2. पुनः आईएसएएम की एएमआई उप-योजना के अंतर्गत कोई नई मंजूरी तब तक जारी नहीं की जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए बजटीय आवंटन की सूचना नहीं दी जाती।

3. यह भी सूचित किया जाता है कि नई एएमआई दावों को प्रस्तुत करने के लिए ENSURE पोर्टल को अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया गया है और सभी स्तरों पर लंबित दावों को डीएमआई, भारत सरकार के अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।

4. कृपया तदनुसार अपने नियंत्रक कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों /जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों के मामले में) और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को सूचित करें।

भवदीय

(सी गणेसन)

महाप्रबंधक