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दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) – 2025-26 के लिए परिचालन दिशानिर्देश
 

30 जुलाई 2025

संदर्भ सं. राबैं.डॉर/एलटी पॉलिसी/ पीपीएस-9/ 66399/ 2025-26

परिपत्र सं. 180/ डॉर - 43/2025

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक
 
महोदया/ महोदय,
 
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) – 2025-26 के लिए परिचालन दिशानिर्देश

कृपया दिनांक 29 अक्टूबर 2024 के हमारे परिपत्र सं. 260/ डोर-86/ 2024 देखें जिसके माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत निवेश ऋण हेतु परिचालन दिशानिर्देश की सूचना दी गई थी. उसी समय से यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित एनआरएलएम (संदर्भ सं. नाबार्ड, एमसीआईडी, प्रका का दिनांक 10 जुलाई 2025 का परिपत्र सं. 167 / डीएमएफआई-07/ 2025) के तहत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों के समक्ष नाबार्ड उन्हें निम्नानुसार रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा:

क्रम. सं. पुनर्वित्त के नियम और शर्तें क्षेत्र पुनर्वित्त की दर
1 i. क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंक और राज्य सहकारी (रास) बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति वर्ष 7.00% की दर से प्रत्येक स्वयं सेवा समूह हेतु ₹3.00 लाख तक ऋण प्रदान करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप) और हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) के अलावा सभी क्षेत्र. 4%
2 ii. क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंक और राज्य सहकारी (रास) बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण उनके एक वर्षीय एमसीएलआर या किसी अन्य बेंचमार्क दर या 10% प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की समान ब्याज दर पर प्रदान करेंगे. पूर्वोत्तर के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप) और हिमालयी राज्य (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश). 3%

2. पात्रता मानदंड, पुनर्वित्त की सीमा, स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के साथ-साथ अन्य नियम और शर्तें भी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगी.

3. पुनर्वित्त और उस पर उपचित ब्याज की चुकौती मंजूरी-पत्र में इंगित चुकौती अनुसूची के अनुसार की जाए. मूलधन और/अथवा ब्याज की चुकौती के भुगतान में चूक की स्थिति में, क्षेग्रा बैंक/ रास बैंक नाबार्ड को चूक की राशि पर 10.25% (अतिरिक्त लागू कर) प्रतिवर्ष की दर से दंडात्मक प्रभार का भुगतान उस अवधि तक करने के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक चूक बनी रहती है.

4. योजना के तहत आहरण आवेदन का प्रारूप संलग्न है. इसे हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए.

5. योजना के तहत ब्याज सहायता के दावे तिमाही आधार पर विद्यमान निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएँ.

6. कृपया ध्यान दें कि योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों के समक्ष बैंकों को जारी किया गया रियायती पुनर्वित्त भारत सरकार के डीएवाई-एनआरएलएम योजना की ब्याज सहायता हेतु पात्र नहीं है.

7. कृपया आप विस्तृत ऋण परिसंपत्ति पूल नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें.

भवदीय

(डॉ के एस महेश)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

एआरएफ़ - प्रारूप - I अ

एनआरएलएम ब्याज सहायता योजना के तहत पुनर्वित्त मंजूर और जारी करने हेतु आहरण आवेदन

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय,

______________________

महोदय

एनआरएलएम ब्याज सहायता - महिला स्वयं सेवा समूहों को
दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त को मंजूर और जारी करने हेतु आवेदन

हम यह सूचित करते हैं कि हमने जून/ सितंबर/ दिसंबर/ मार्च * _____ (वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान……….. (.......................................... ........................................................... रुपए) की राशि महिल स्वयं सेवा समूहों को/ गैर सरकारी संगठनों को स्वयं सेवा समूहों को आगे ऋण प्रदान करने हेतु मंजूर और संवितरित की है, जिसका विवरण संलग्न है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसके समक्ष................. (.......................................... ........................................................... रुपए) का पुनर्वित्त मंजूर और जारी करें.

2. हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त पुनर्वित्त का दावा उस राशि के लिए किया जा रहा है, जो महिला स्वयं सेवा समूहों को ₹ 3.00 लाख तक ऋण प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष 7% की ब्याज दर पर / ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक की राशि उनके एक वर्षीय एमसीएलआर या किसी अन्य बेंचमार्क दर या 10% प्रतिवर्ष, जो भी कम हो, की समान ब्याज दर पर उधार दी गई है.

3. हम आधार स्तर पर वित्तपोषण और पुनर्वित्त हेतु समय-समय पर निर्धारित नाबार्ड के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं.

4. हम पुनर्वित्त को _____ अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए सहमत हैं, भले ही उधारकर्ता स्तर पर हमारे द्वारा तय की गई चुकौती की अवधि कुछ भी हो.

5. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ताओं को किए गए भुगतान इलेक्ट्रौनिक माध्यम से किए गए हैं सिवाय उन चेकों के, जिनके अदाकर्ता बैंक ईएफ़टी/आरटीजीएस मोड में नहीं हैं.

6. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आईएफ़एससी कोड सं __________, एमआईसीआर कोड सं. ___________ वाले ___________ बैंक की _________ शाखा में _______ खाता सं. के माध्यम से पुनर्वित्त जारी करें.

7. ऊपर दिए गए खाते में जमा संबंधी किसी भी गलती के मामले में, हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे.

8. हम नाबार्ड को माँग के अनुसार राशि की चुकौती नाबार्ड के खाते में इलेक्ट्रौनिक माध्यम से करने का वचन देते हैं.

9. हम यह जानते हैं कि योजना के तहत महिला स्वयं सेवा समूहों को दिए जाने वाले ऋणों के समक्ष आहरित रियायती पुनर्वित्त, भारत सरकार की डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता हेतु पात्र नहीं है.

भवदीय

प्राधिकृत अधिकारी

का हस्ताक्षर

* जो भी लागू न हो उसे काट दें

चुकौती अनुसूची

उधारकर्ता द्वारा बैंक को (के दौरान प्राप्य चुकौती) (बैंक द्वारा नाबार्ड को) (को देय चुकौती)
दिनांक राशि दिनांक राशि
01 जुलाई ……… से 31 दिसंबर ……. तक
31 जनवरी ………..
01 जनवरी ……. से 30 जून …………… तक
31 जुलाई ………..…..