Circulars

वित्त मान (एसओएफ़) के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश
 

07.10.2025

राबैं.डॉर.प्रका./ 98064 / डॉर-एसटी-नीति-एसओएफ़/ 2025-26

परिपत्र सं. 226 / डॉर- 46 / 2025-26

मुख्य सचिव
सभी राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र
 
महोदया/ महोदय,
 
कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 15 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र सं. 109/ पुनर्वित्त-34/ 2020 का संदर्भ लें.

2. पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न नीतियों में हुए संशोधनों और कृषि पारिस्थितिकी में हुए समग्र परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र को अद्यतित किया जाए.

3. वित्त मान के निर्धारण हेतु परिचालन दिशानिर्देश, जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण सीमा की निर्धारण का आधार बनते हैं, वे अनुबंध में दिए गए हैं. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org के सूचना केन्द्र टैब पर भी उपलब्ध है.

4. जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत सरकार एग्रीस्टैक का भी निर्माण कर रही है जिसमें कृषि से संबंधित संपूर्ण डेटा का सृजन किया जा रहा है, जो सभी हितधारकों को जानकार निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक डेटा तक सुगम पहुँच प्रदान करेगा. वित्त मान रजिस्ट्री एग्रीस्टैक का भाग है. नाबार्ड ने डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया को एन्श्योर (ENSURE) पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज्ड कर दिया है, जिससे वित्तमान रजिस्ट्री को अद्यतित किया जा सके. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) और जिला स्तरीय तकनीकी समितियों (डीएलटीसी) से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक पोर्टल के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करेंगे.

5. आपसे अनुरोध है कि कृपया एसएलटीसी और डीएलटीसी को वित्त मान निर्धारित करने हेतु संशोधित दिशानिर्देशों का अनुसरण करने हेतु उपयुक्त रूप से सूचित करें.

भवदीय

(डॉ. के एस महेश)

मुख्य महाप्रबंधक