Circulars

कृषि हेतु निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2025-26 (एलटीआरसीएफ) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 

19 नवंबर 2025

संदर्भ सं. राबैं.डॉर/118096-118119/ एलटी नीति-9 / 2025-26

परिपत्र सं. 277 / डॉर - 69 / 2025

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 
महोदया/ महोदय
 
कृषि हेतु निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2025-26 (एलटीआरसीएफ) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में दीर्घावधि निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्त कार्यों को बढ़ाने हेतु नाबार्ड के साथ मिलकर दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ़) की स्थापना की है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एलटीआरसीएफ़ के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश संलग्न हैं.

2. नाबार्ड से पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.50% प्रति वर्ष (तिमाही छूट सहित) होगी, जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधन के अधीन होगी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कम लागत वाली निधियों का लाभ अंतिम उधारकर्ता तक पहुँचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. बैंकों को एलटीआरसीएफ के अंतर्गत रियायती निधियों का उपयोग कृषि के अंतर्गत पात्र उद्देश्यों हेतु आस्तियाँ बनाने हेतु करना चाहिए.

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निधि की 25% राशि का उपयोग उन चिह्नित जिलों में किया जाए जहाँ ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (जिलों की सूची संलग्न है).

4. यह परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर सूचना केंद्र टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध है.

5. कृपया पावती दें.

भवदीय

(डॉ. के एस महेश)

मुख्य महाप्रबंधक