कृपया 04 जून 2019 के हमारे परिपत्र संख्या 151 / पुनर्वित्त 43/ 2019 का संदर्भ लें जिसके अनुसार उपर्युक्त योजना के अधीन 30 जून 2019 तक स्वीकृत और 31 जुलाई 2019 तक संवितरित, सभी ऋण ब्याज सहायता सुविधा के लिए पात्र हैं.
इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि 24 जुलाई 2019 के भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस अवधि को बढ़ाते हुए वित्तपोषक बैंकों द्वारा 31 जुलाई 2019 तक स्वीकृत और 31 अगस्त 2019 तक संवितरित सभी ऋणों को ब्याज सहायता सुविधा के लिए पात्र किया गया है.
तदनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति की अंतिम तिथि बढ़ा कर 30 सितंबर 2019 की गई है.
कृपया उपर्युक्त संशोधन की जानकारी अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं में परिचालित करें और चीनी मिलों को सुलभ ऋणों की स्वीकृति/संवितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करें.