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कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) द्वारा जमा संग्रहण - जमा संग्रहण योजना
 

20 अगस्त 2019

संदर्भ.सं.राबैं. आईडीडी को-ऑप / 596 / पॉल- 8 / 2019-20
परिपत्र सं . 254 / आईडीडी - 05 / 2019

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
वे राज्य जहां राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक स्थित हैं

महोदय,

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) द्वारा जमा संग्रहण - जमा संग्रहण योजना

कृपया नाबार्ड द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1997 के परिपत्र सं.1086 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के लिए जमा संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भंडारी समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन करें. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए जमा संग्रहण योजनाएँ अब तक उपरोक्त परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी की गई हैं.

2. बीते वर्षों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को मार्गदर्शन, सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने में भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। तथापि, 31 जुलाई 2019 को राजपत्र के माध्यम से जारी अधिसूचना 'अविनियमित बचत योजनाओं पर प्रतिबंध, अधिनियम, 2019' के पारित होने के मद्देनजर, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (जो कि संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी हैं) राज्य सरकारों के विनियामक प्राधिकार में आते हैं। चूंकि उक्त अधिनियम के तहत एआरडीबी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससायला) में शामिल नहीं किया गया है और राज्य सरकार को उनके प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, इसलिए राज्य सरकार एआरडीबी द्वारा जमा की स्वीकृति के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, राज्य सरकार / रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एआरडीबी पर लागू अधिनियमों के तहत एआरडीबी के लिए उपयुक्त जमा योजनाएँ तैयार कर सकते हैं/ उनकी अनुमति दे सकते हैं। नाबार्ड इन संस्थानों को अपने कामकाज में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देना जारी रखेगा।

भवदीय

हस्त /-
(सरिता अरोड़ा)
महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोपरि