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वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण

ईसी संख्या 71/ डॉस - 20/ 2023

13 अप्रैल 2023

संदर्भ सं. एनबी. प्र. का. पोल /131/ जे-1/2023-24

अध्यक्ष, सभी आरआरबी
समस्त प्रबंध निदेशक, समस्त राज्य सहकारी बैंक
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर बैंकों को वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति, लेखा मानकों के अनुपालन पर विनियामक स्पष्टीकरण, और लेखा में टिप्पणियों के प्रकटीकरण आदि पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी करता है।

2. आरबीआई ने दिनांक 30 अगस्त 2021 (20 फरवरी 2023 तक अद्यतन) मास्टर निदेश (एमडी) डीओआर. एसीसी. आरईसी. सं.45/21.04.018/2021-22, वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर वर्तमान निर्देश पर मौजूदा दिशानिर्देश / अनुदेश / निर्देश शामिल करते हुये , अद्यतन करते हुये और जहां आवश्यक हो, बैंकिंग क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करते हुये बैंकों को संदर्भ के लिए एक स्थान पर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने हेतु जारी किया है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर लागू होता है ।

3. इसलिए, हम सूचित करते हैं कि एसटीसीबी, डीसीसीबी और आरआरबी 30 अगस्त 2021(20 फरवरी 2023 तक अद्यतन) के उपरोक्त मास्टर निदेश (एमडी) डीओआर. एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 में निहित निर्देशों का पालन हर साल वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप देते समय सुनिश्चित करें। इसे आपके बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के ध्यान में भी लाया जाए।

4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

हस्ता/-
(के.एस. रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक: उपरोक्‍त