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वैबसाइट सूचना – ऑडिट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - पारदर्शिता ऑडिट  
 
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह अपनी वैबसाइट पर स्वेच्छा से प्रकट सूचना का ऑडिट किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान अथवा भारत सरकार के प्रशिक्षण संस्थान से करवाये। इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने तीन निम्न प्रशिक्षण संस्थानों को पेनल में नामांकित किया है। 
 
  1. अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)  
  2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे (भारतीय रिजर्व बैंक) और  
  3. सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार, नई दिल्ली)]