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प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए आरएसईटीआई/ आरयूडीएसईटीआई को पूंजीगत व्यय के लिए सहायता 2.0

संदर्भ सं. राबैं.प्रका डीएफ़आईबीटी /14022-14482/डीएफ़आईबीटी-23/2022-23

21 मार्च 2023

परिपत्र सं.52/डीएफ़आईबीटी-03/2022-23

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए आरएसईटीआई/ आरयूडीएसईटीआई को पूंजीगत व्यय के लिए सहायता 2.0

1. कृपया हमारे दिनांक 02 नवंबर 2016 के परिपत्र संख्या 257/डीएफआईबीटी-35/2016 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से प्रति ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)/ ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) को अधिकतम ₹3.00 लाख (सर्व-समावेशी) तक एक बार सहायता प्रदान करने के संबंध में सूचित किया गया था|

2. इस मामले में, यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 जनवरी 2023 को हुई वित्तीय समावेशन निधि के सलाहकार बोर्ड (एफ़आईएफ़) की 30वीं बैठक में प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए एफआईएफ से प्रति आरएसईटीआई/आरयूडीएसईटीआई को अधिकतम ₹4.50 लाख (सभी करों सहित) तक की नई एक बार अनुदान सहायता की मंजूरी प्रदान की है|

3. यह नयी सहायता आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफआईडीडी.सीओ.स.1574/12.01. 016/2018-19 दिनाक 15 जनवरी 2019 के संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 के अनुसार है, जिसके अनुसार आरएसईटीआई / आरयूडीएसईटीआई सहित व्यवसाय और कौशल विकास केंद्र चलाने के लिए बैंको को सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है| (राज्य सरकारो द्वारा प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

4. यह आरएसईटीआई/ आरयूडीएसटीआई में नए प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और रखरखाव के लिए बैंकों को दी जाने वाली नई अनुदान सहायता है, अतः जिन बैंकों ने पहले ही पूर्व योजना के तहत ₹3.00 लाख का लाभ उठाया है या आंशिक रूप से लाभ उठाया है, वह बैंक इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से ₹4.50 लाख तक की नई अनुदान सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं| जिन बैंको ने आरएसईटीआई/ आरयूडीएसटीआई की स्थापना की है, लेकिन पिछली योजना के तहत ₹3.00 लाख का लाभ नहीं उठाया है, वह बैंक भी इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से ₹4.50 लाख तक की नई अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं|

5. निधियों का जारी करना निम्नलिखित तौर-तरीको के अधीन होगा:

5.1 5.1 राष्ट्रीय आरएसईटीआई उत्कृष्टता केन्द्र)एनएसीईआर (द्वारा जारी और ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नवीनतम रैंकिंग में एए और सीसी के बीच वर्गीकृत आरएसईटीआई/ आरयूडीईटीआई के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध है| आरएसईटीआई की ग्रेड रेटिंग राष्ट्रीय आरएसईटीआई उत्कृष्टता केन्द्र (एनएसीईआर) की वेबसाइट पर दी गई है|
(http://nacer.in/rseti_grading. html)
यदि किसी आरएसईटीआई/ आरयूडीएसटीआई को नवीनतम प्रमाणन के दौरान उच्च ग्रेडिंग दी गई है, तो एनएसीईआर से पुष्टि के बाद इसे स्वीकार किया जा सकता है|

5.2 प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर अनुदान सहायता उपलब्ध है| अनुदान सहायता की मंजूरी के लिए बैंक द्वारा नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से किए गए व्यय पर ही विचार किया जाएगा| तथापि, निधि जारी करना नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन और संबंधित आरएसईटीआई/आरयूडीएसईटीआई द्वारा नियम एवं शर्तों को स्वीकार किए जाने के अधीन है|

5.3 प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद की सिफारिश समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं * :

  • क) संबंधित आरएसईटीआई/ आरयूडीएसटीआई के निदेशक/प्रमुख (सदस्य सचिव)
  • ख) प्रायोजक बैंक/संवर्धक बैंक के प्रतिनिधि
  • ग) नाबार्ड के डीडीएम/प्रतिनिधि
  • घ) अग्रणी जिला प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि
  • ङ) महाप्रबंधक- डीआईसी
  • च) जिला रोजगार कार्यालय के प्रतिनिधि *कोरम में एलडीएम और डीडीएम सहित 4 सदस्य हैं|

5.4 खरीदे जाने वाले नए प्रशिक्षण उपकरणों/मदों की सांकेतिक सूची अनुबंध-IV में दी गई है| यह सूची केवल सांकेतिक है और उपकरणों/मदों की खरीद के संबंध में अंतिम निर्णय आरएसईटीआई/ आरयूडीएसटीआई की स्थानीय सलाहकार समिति की अनुशंसा पर लिया जाएगा|

5.5 ₹4.50 लाख की सर्व समवेशी सहायता एक बार आधार पर दी जाएगी| इसके लिए, बैंक केवल प्रशिक्षण उपकरणों की लागत या प्रशिक्षण उपकरण और रखरखाव की लागत की सीमा तक वित्तीय सहायता मांग सकता है (रखरखाव के लिए प्रतिपूर्ति खरीदे गए उपकरणों की लागत के 10% तक सीमित होगी)|

5.6 बैंक द्वारा प्रत्येक आहरण के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एफआईएफ से दावा किए गए उपकरणों की खरीद और रखरखाव को सरकार सहित किसी अन्य फंडिंग एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान नहीं किया गया है|

5.7 नाबार्ड द्वारा दी गई सहायता को "नाबार्ड द्वारा प्रबंधित एफआईएफ के तहत सहायता प्राप्त" (नाबार्ड लोगो के साथ) शब्दों के साथ उचित स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए|

5.8 उपकरण खरीदते समय बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार उचित प्रमाणो का पालन किया जाना चाहिए|

5.9 प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी महीने की 5 तारीख तक अनुबंध-III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा|

6. बैंक हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदान सहायता की मंजूरी के लिए अनुबंध-I के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करें| उन मामलों में जहां सहायता के प्रस्ताव एक से अधिक राज्यों में जाते हैं, कृपया इसे राज्य-वार आधार पर विभाजित किया करें ताकि राज्य स्तर पर हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जा सके| नाबार्ड द्वारा एफआईएफ से अनुदान सहायता की मंजूरी के बाद और उपकरणों की खरीद के बाद, निधियाँ जारी करने के लिए अनुबंध-II के अनुसार दावा प्रस्तुत करें|

7. 7. यह परिपत्र निम्नलिखित परिपत्र को निरस्त करता है: दिनांक 02 नवंबर 2016 का परिपत्र सं.257/ डीएफ़आईबीटी- 35/ 2016

भवदीय

(बी श्रीधर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्‍न: उपरोक्‍त के अनुसार