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सूचना केंद्र

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जून 2005 को उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली. इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने, केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और इनसे संबंधित तथा प्रासंगिक विषयों के लिए सूचना के अधिकार की एक व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है.
यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है. सम्पूर्ण अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से प्रभावी हुआ. उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नाबार्ड उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत कुछ सूचनाएँ प्रकाशित करने के लिए बाध्य है. इसके अलावा, धारा 5 (1) के तहत नाबार्ड से अपेक्षित है कि वह सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी कार्यालयों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित करे.

नाबार्ड प्रधान कार्यालय से संबंधित सभी सूचनाओं के लिये
नाबार्ड ने श्री वेंकटरमण राजारामन, उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, मुंबई (टेली. 022-2653 9127) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती शेफाली अग्रवाल, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, मुंबई (टेली. 022-2653 9572) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी होंगे. उक्त अधिकारियों के पते निम्नानुसार हैं:

प्रधान कार्यालय नाबार्ड,
प्लॉट सं. सी 24, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स.
बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051

निम्नलिखित से संबंधित सभी सूचनाओं के लिये :
(अ) विभिन्न राज्य
(आ) राज्यों में परिचालन करने वाले बैंक
(इ) राज्य में नाबार्ड के परिचालन
(ई) राज्य में नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय
महाप्रबंधक, नाबार्ड मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है जो आरटीआई से संबंधित सभी पृच्छाओं का काम देखेंगे. वे क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ तथा राज्य में रहने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों और स्टाफ से प्राप्त अनुरोधों का काम भी देखेंगे. संबंधित राज्य में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी महाप्रबंधक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है. वे क्षेत्रीय कार्यालयों, ग्राहक संस्थाओं, अन्य संस्थाओं/ प्राधिकरणों तथा राज्यों/ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर के बाहरी व्यक्तियों से संबंधित पृच्छाओं का काम भी देखेंगे.
कृपया केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के पते और संपर्क विवरण प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें