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एसीएबीसी योजना को जारी रखने के संबंध में निर्देश (वित्त वर्ष 2023-2४ हेतु)

दिनांक: 03 मई 2023

सं.राबैंप्रका/पुवि-जीएसएस/ 151 /एसीएबीसी-1/2023-24

परिपत्र संख्या : 78 / पुवि- 11 / 2023

अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं

महोदया / प्रिय महोदय,

एसीएबीसी योजना को जारी रखने के संबंध में निर्देश (वित्त वर्ष 2023-2४ हेतु)

कृपया दिनांक 22 दिसंबर 2022 के हमारे परिपत्र सं.255 /डोर-85/2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एसीएबीसी योजना को मार्च 2023 तक जारी रखने हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन अग्रेषित किए गए थे।

2. हम सूचित करते हैं कि विस्तार निदेशालय, भारत सरकार से हमें व्यय वित्त समिति (EFC) के अनुमोदन के आधार एसीएबीसी योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के अनुमोदन के विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार से दिनांक 03.04.2023 का प्राप्त पत्र एफ संख्या॰1(1)/2020-एसीएबीसी/ईएम संलग्न है। योजना की मुख्य विशेषताएं अपरिवर्तित रहेंगी ।

3. कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों/ ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों हेतु) और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।

भवदीया

(निवेदिता तिवारी)
महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि