दिनांक – 15 मई 2023
सं रा. बैंक / पुनर्वित्त विभाग / जीएसएस/ 235 / न्यू एएमआई - 1/ 2023-24
परिपत्र संख्या : 87 /पुवि- 12 /2023
अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं
महोदया / प्रिय महोदय,
एकीकृत कृषि विपणन योजना की नयी एएमआई उप-योजना – 31 मार्च 2026 तक योजना को जारी रखने के संबंध में निर्देश
कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र सं.228/पुवि-76/2022 दिनांक 13 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आईएसएएम (ISAM) की एएमआई उपयोजना को 31 मार्च 2026 तक कुछ बदलावों के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये बदलाव उन परियोजनाओं के लिए लागू होंगे जिनके लिए सावधि ऋण 01.04.2023 को या उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं / होंगे।
2. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एफ़ सं.एम-11011/12/नई योजना/2019-एएमआइ(पीटी.-3)(97293) दिनांक 26 अप्रैल 2023 की एक प्रति इसके साथ आपके सूचना हेतु संलग्न है।
3. हम पुनः निर्देशित करते हैं कि ऋण की पहली किस्त के संवितरण से 90 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ENSURE पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए, जैसा कि हमारे परिपत्र संख्या 28/डीओआर-6/2023 दिनाँक 21 फरवरी 2023 के माध्यम से बताया गया था।
4. उपरोक्त को अपने नियंत्रक कार्यालयों / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको और शाखाओं को (राज्य सहकारी बैंको हेतु) सूचित करें।
भवदीया
(निवेदिता तिवारी)
महाप्रबंधक
संलग्न : यथोपरि