1. आरंभ
नाबार्ड का विधि विभाग बैंक के कानूनी मामलों का प्रबंधन और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आंतरिक कानूनी परामर्श प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था. नाबार्ड ने नाबार्ड (स्टाफ) नियम, 1982 के तहत कानूनी सेवाओं का गठन किया है।
विधि विभाग का उद्देश्य संस्था को मुकदमेबाजी तथा अन्य कानूनी समस्याओं से बचाना और यदि मुकदमेबाजी अपरिहार्य हो जाती है, तो उसका प्रभावशाली तरीके से समाधान करना है.
2. विभाग के मुख्य कार्य
- कानूनी सलाह देना
- दस्तावेज तैयार करना
- मुकदमेबाजी प्रबंधन
- वैधानिक दस्तावेजों का ड्राफ्ट तैयार करना
- समितियों / अध्ययनों में शामिल होना
- संकाय सहायता प्रदान करना
- कानूनी जागरूकता बनाना
- संसदीय प्रश्नों के लिए कानूनी इनपुट्स तैयार करना
3. राष्ट्रीय स्तर पर विभाग की व्यापक उपलब्धियां
- भंडारण विकास एवं विनियमन कानून
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए कानून बनाना
- सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007 और 2012
- प्रोफेसर ए वैद्यनाथन समिति और परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियां अधिनियमों में संशोधन
- सूक्ष्म वित्त लोकपाल योजना, 2007
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015
- क्षे. ग्रा. बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010
- क्षे. ग्रा. बैंक ( अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति ) नियमावली, 2010
संपर्क सूचना
श्री एम आई गणगी
मुख्य महाप्रबंधक
8 वीं मंजिल, 'सी' विंग
सी -24, जी ब्लॉक
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई 400 051
टेलीफोन: (91) 022-26530065, (91) 022-26539779
फैक्स: (91) 022-26530062