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जोखिम प्रबंधन विभाग

नाबार्ड में निम्नलिखित जोखिमों के साथ-साथ सभी प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन के लिए 02 जून 2014 को जोखिम प्रबंधन विभाग का गठन किया गया:

  • ऋण जोखिम
  • बाज़ार जोखिम
  • परिचालन जोखिम
  • अनुपालन जोखिम
  • सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम/ सुरक्षा

विभाग के प्रमुख कार्य

  • बैंक में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार करना;
  • नाबार्ड की ‘उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति’ और अन्य महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियाँ तैयार करना और उनमें संशोधन करना;
  • समुचित नीतियों, प्रणालियों, मानक परिचालन प्रक्रियाओं, जोखिम रेटिंग टूल/ मॉडल, दबाव परीक्षण, एक्सपोजर सीमाओं, और पूर्वानुमान तंत्रों को अपनाने के माध्यम से नाबार्ड में ऋण जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना;
  • स्वीकार्य स्तर के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंधन करना;
  • नाबार्ड में परिचालन जोखिम और अनुपालन जोखिम संबंधी कार्यों को लागू करना;
  • जोखिम-संबंधी मामलों में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों के साथ समन्वय करना;
  • उच्च प्रबंधन और निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति को उद्यम स्तरीय जोखिम की स्थिति, लागू की गई जोखिम शमन प्रणाली, आदि की जानकारी देना;
  • बेसल III के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए नीति निर्धारण और तंत्र तैयार करना।

प्रमुख उपलब्धियाँ

  • व्यापक ‘उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति’ लागू की गई;
  • एक जोखिम अनुप्रवर्तन प्रणाली के रूप में ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उद्यम जोखिम प्रबंधन तंत्र को लागू किया गया;
  • बेसल III के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईसीएएपी नीति और दबाव परीक्षा नीति – स्ट्रेस टेस्टिंग पॉलिसी को लागू किया गया;
  • बाज़ार जोखिम संबंधी मामलों से निपटने के लिए नियमित रूप से अस्ति देयता समिति – आलको की बैठकों का आयोजन किया गया;
  • विभिन्न ग्राहकों के लिए आंतरिक जोखिम जांच मॉडल लागू किए गए और आवधिक रूप से उनकी समीक्षा की जाती है;
  • परिचालन जोखिम घटनाओं को रिकार्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर आरसीएसए तंत्र को लागू किया गया;
  • अनर्जक आस्ति प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने, नाबार्ड द्वारा ग़ैर-सरकारी संगठनों/ अन्य संस्थाओं को विवर्जित (डिबार) करने के लिए ग्राहक विशिष्ट जोखिम मानदंडों और दिशा-निर्देश अपनाए गए;
  • प्रमुख परिचालन जोखिमों और घटनाओं की पहचान की गई तथा जोखिम शमन प्रणाली लागू की गई;
  • नाबार्ड की नीतियों की जोखिम जांच;
  • विस्तृत उद्यम व्यापक व्यापार निरंतरता प्रबंधन योजना को लागू किया गया;
  • अनुपालन जोखिम अनुप्रवर्तन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया;
  • बैंक में जोखिम जागरूकता का निर्माण किया गया;
  • हितधारकों के साथ नियमित संपर्क के माध्यम से नाबार्ड के स्टाफ़ का क्षमता निर्माण।

संपर्क सूचना

श्री आर आई ए सेल्वन
महाप्रबंधक
तीसरी मंज़िल, ‘सी’ विंग, 'जी' ब्लॉक
बांद्रा – कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051
दूरभाष : (91) 022-68120020
ई-मेल: rmd@nabard.org

 

सूचना अधिकार अधिनियम – धारा 4(1) (बी)

नाबार्ड प्रधान कार्यालय