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आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)


आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)

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केंद्रीय सतर्कता विभाग
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत प्रकाशित की जाने वाली जानकारी
 
क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

केंद्रीय सतर्कता विभाग,
द्वितीय तल, बी विंग, नाबार्ड प्रधान
कार्यालय,
प्लॉट नं. सी -24, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा- पूर्व,
मुंबई - 400051

फ़ोन नंबर: मुख्य सतर्कता अधिकारी - 022-68120057
उप महाप्रबंधक - 022-26539805
सहायक महाप्रबंधक -022-26539284
सहायक प्रबंधक - 022-26539150
सहायक प्रबंधक – 022-26539157

केंद्रीय सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और एक उप महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबन्धक और 2 सहायक प्रबंधक और लिपिक वर्ग के कर्मचारी उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं. कर्मचारियों के सतर्कता मामलों से संबंधित मामलों से निपटने के अलावा केंद्रीय सतर्कता विभाग भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करता है. केंद्रीय सतर्कता विभाग भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जाँच करता है और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी) आदि द्वारा माँगे गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी करता है.

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य अधिकारियों के पास यह अधिकार है कि वे केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए शिकायतों की जाँच करें और उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
(iii) पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चरणों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ग्रेड ए, सी, डी के अधिकारी प्राप्त शिकायतों की जाँच करते हैं और उन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं.
(iv) विभाग के कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदंड इस विषय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है.
(v) विभाग के पास अथवा विभाग के नियंत्रण में अथवा विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख. नैबनेट पर जारी किए गए परिपत्र/अनुदेश उपलब्ध हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुदेश उनकी वेबसाइट cvc.nic.in पर उपलब्ध हैं.
(vi) विभाग के पास या उसके नियंत्रण में रखे दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण केंद्रीय सतर्कता विभाग की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज़ नहीं रखे जाते हैं.
(vii) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है. लागू नहीं
(viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिसमें विभाग के हिस्से के रूप में या विभाग की सलाह के उद्देश्य से गठित दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें आम जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं? लागू नहीं
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका यहाँ क्लिक करें
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें इसके विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है मासिक पारिश्रमिक
(xi) विभाग की प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जो सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय का विवरण और जारी किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट को दर्शाती हो लागू नहीं
(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित लागू नहीं
(xiii) रियायत, परमिट प्राप्त करने वाले का विवरण अथवा संस्था द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरों का विवरण लागू नहीं
(xiv) विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या रखी गई सूचना के संबंध में विवरण केंद्रीय सतर्कता विभाग द्वारा जारी परिपत्र/अनुदेश आंतरिक प्रकृति के होते हैं.
(xv) पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाया गया है, के कार्य समय सहित, सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. ____
(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण यहां क्लिक करें
(xvii) यथानिर्धारित अन्य जानकारी जो प्रत्येक वर्ष अपडेट करके अपलोड की जाती है. शून्य