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परिसर, सरुक्षा और अधिप्राप्ति विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण परिसर, सुरक्षा और अधिप्राप्ति विभाग (डीपीएसपी)
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
मुंबई 400 051
टेली: (91) 022-26530035
ई-मेल: dpsp@nabard.org
कृत्य और कर्तव्य:
  • कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए भूमि का अधिग्रहण
  • कार्यालय भवन और स्टाफ के लिए फ्लैटों का निर्माण
  • विभिन्न स्थानों पर परियोजना कार्यों का अनुप्रवर्तन
  • विभिन्न केन्द्रों पर कार्यालय परिसरों/ स्टाफ क्वार्टर्स के रखरखाव के कार्य की व्यवस्था और उसकी प्रगति का अनुप्रवर्तन
  • विभिन्न केन्द्रों पर स्थित बैंक की संपत्तियों का निपटान
  • बैंक की संपत्तियों की संरचना का ऑडिट
  • स्टाफ क्वार्टर्स का आबंटन, स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्ति के पश्चात् फ़्लैट के आबंटन को जारी रखना
  • बैंक की संपत्तियों का बीमा
  • सभी संपत्तियों से सम्बंधित हस्तांतरण, पंचाट और न्यायलयीन वाद
  • स्थानीय प्राधिकरणों/ प्राधिकारियों, जैसे नगर निगम, कलक्टर आदि के साथ संपर्क सम्बन्धी कार्य
  • आवासीय परिसरों और कार्यालय परिसरों के संपत्ति कर, बिजली बिल, पानी बिल तथा वेंडरों के बिल का भुगतान
  • वेंडरों से कर की कटौती/ प्रेषण और उन्हें टीडीएस प्रमाणपत्र का निर्गम
  • स्टाफ को टेलीफोन, होलिडे होम, लाउंज और कैंटीन सुविधाएँ उपलब्ध कराना
  • विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा
  • जड़ वस्तुओं, कार्यालयीन उपकरणों, लेखन सामग्री, ऑफिस कार आदि की खरीद और वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) प्रबंधन
  • अध्यक्ष, उप प्रबंध निदेशक और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शिष्टाचार से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराना
  • बैंक के वाहनों की फ्लीट के रखरखाव से सम्बंधित मामले, वाहनों को किराए पर लेना और नियोजित करना
  • आपदा प्रबंधन
  • क्षेत्रीय कार्यालयों की अग्निशमन व्यवस्था/ सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट
  • कार्यालय परिसरों और आवासीय परिसरों की सुरक्षा और संरक्षा.
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य कृत्य और कर्त्तव्य
डीपीएसपी के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को निम्नलिखित के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है:
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं. मुख्य महाप्रबंधक विभाग के प्रमुख हैं जो उप प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं. मुख्य महाप्रबंधक के सहयोग के लिए विभाग में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी तथा स्टाफ हैं. निर्णयन प्रक्रिया, पर्यवेक्षण शृंखला और उत्तरदायित्व नाबार्ड (स्टाफ) नियमावली, 1982 और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार है. तदनुसार, भूमिकाओं, दायित्वों और विवेकाधीन शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन अस्तित्व में है. जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वे संगामी लेखापरीक्षकों, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, नाबार्ड के निरीक्षण विभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं.
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड कृत्यों का निर्वहन नाबार्ड के नियमों और विनियमों की संरचना के अंतर्गत किया जाता है. इसके अतिरिक्त, विस्तृत परिपत्र जारी किए गए हैं और इन्हीं अनुदेशों में निर्धारित मानदंडों/ मानकों के आधार पर मामलों की संवीक्षा की जाती है.
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख समय-समय पर जारी अनुदेशों के साथ-साथ कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित नियमावलियों का उपयोग किया जाता है:
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण संपत्तियों, संविदाओं, और निबंधनों तथा शर्तों को स्वीकार करने से सम्बंधित दस्तावेजों को विभाग में रखा जाता है.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं. चूँकि विभाग आतंरिक प्रशासन और सेवाओं से सम्बंधित मामले देखता है, इसलिए नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में जनता के साथ परामर्श या उनके अभ्यावेदन की कोई स्थिति नहीं बनती.
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण विभाग निम्नलिखित के निर्देशों और सलाहों के तहत काम करता है:
  • नाबार्ड का निदेशक बोर्ड
  • बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
  • बोर्ड की परिसर समिति
  • उक्त समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, उन सूचनाओं को छोड़कर जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत प्रकटन से छूट मिली हुई है, जनता की पहुँच में हैं.
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट लागू नहीं
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों (लाभार्थियों) के ब्यौरे सम्मिलित हैं. विभाग किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का व्यवस्थापन नहीं करता है.
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण लागू नहीं
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों. नाबार्ड व्यय नियमावली 2019
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं. पहले ही उपलब्ध
(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण पहले ही उपलब्ध
(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.)

नाबार्ड प्रधान कार्यालय