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कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसीएबीसी योजना)

एसीएबीसी योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें नाबार्ड सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

इस योजना के उद्देश्य हैं –

  • किसानों के लक्षित समूह की कृषि उद्यमी, स्थानीय आवश्यकताओं और सामर्थ्य के व्यवसाय मॉडल के अनुसार भुगतान के आधार पर या मुफ्त में किसानों को विस्तार और अन्य सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक करना।
  • कृषि विकास का समर्थन करने के लिए
  • बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में इंटरमीडिएट और कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में पीजी के साथ जैविक विज्ञान स्नातकों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। 

कृषि क्लिनिक

फसलों/पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर किसानों को विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि-क्लीनिकों की परिकल्पना की गई है। कृषि-क्लीनिक निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं:

  • मृदा स्वास्थ्य
  • फसल पद्धतियाँ
  • पौधों की सुरक्षा
  • फसल बीमा पशुओं, फ़ीड और चारा प्रबंधन के लिए नैदानिक सेवाएं
  • फसल कटाई के बाद की तकनीक
  • जानवरों के लिए नैदानिक सेवाएं, चारा और चारा प्रबंधन
  • बाजार में विभिन्न फसलों के मूल्य आदि।

कृषि व्यवसाय केंद्र

कृषि व्यवसाय केंद्र प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों द्वारा स्थापित कृषि-उद्यमों की वाणिज्यिक इकाइयां हैं। इन उपक्रमों में कृषि उपकरणों का रखरखाव और कस्टम हायरिंग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आदानों और अन्य सेवाओं की बिक्री शामिल हो सकती है, जिसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन और आय सृजन और उद्यमिता विकास के लिए बाजार लिंकेज शामिल हैं।

इस योजना में प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता, ऋण का प्रावधान और क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंड समग्र सब्सिडी शामिल है।

लाभार्थियों की सूची

  • आईसीएआर/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक. अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि और संबद्ध विषयों में डिग्री को भी राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन माना जाता है।
  • राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि और संबद्ध विभागों और राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग से कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ)/
  • अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा पर भी राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन विचार किया जाता है।
  • कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर के साथ जैविक विज्ञान स्नातक
  • यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें कृषि और संबद्ध विषयों में 60 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री होती है
  • मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जैविक विज्ञान के साथ B.Sc के बाद कृषि और संबद्ध विषयों में 60 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री के साथ डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
  • इंटरमीडिएट (यानी प्लस टू) स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम, कम से कम 55% अंकों के साथ।

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