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आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)


आरटीआई - धारा 4 (1) (ख)

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कृषीत्तर क्षेत्र विकास विभाग
राज्‍य परियोजना विभाग
रणनीतिक आयोजना और उत्पाद नवोन्मेष विभाग
कॉर्पोरेट संचार विभाग
आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना प्रकाशित की जानी आवश्यक है
क्रमांक विवरण जानकारी
(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण कॉर्पोरेट संचार विभाग
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
टेली.:022-26530098
Fax:022-26530071
e-mail:ccd@nabard.org
कार्य और कर्तव्य:
  • आंतरिक और बाहरी संचार रणनीतियों को तैयार करना
  • ब्रांड निर्माण की पहल
  • प्रेस विज्ञप्तियों और विज्ञापनों से संबंधित पैनलबद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय
  • Website Management
  • वेबसाइट प्रबंधन
  • इन-हाउस जर्नल नाबार्ड परिवार
(ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिकार और कर्तव्य
(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विभाग के कार्यों को करने के लिए समूह दृष्टिकोण के साथ पदानुक्रम-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है
(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड मौजूदा नीति दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअल आदि से उत्पन्न होते हैं।
(v) नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं
(vi) दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके पास है या उसके नियंत्रण में है मामले विशिष्ट दस्तावेज विभाग द्वारा अपने नियंत्रण में रखे जाते हैं।
(vii) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है कारपोरेट कार्यालय दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई नीति/निदेशक मंडल के अनुमोदन की शर्त जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों
(viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं लागू नहीं
(ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका यहाँ क्लिक करें
(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है मासिक पारिश्रमिक
(xi) इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट को दर्शाता है विज्ञापन गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट एचओ द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
(xii) राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है लागू नहीं
(xiii) संगठन द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण लागू नहीं
(xiv) इसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया लागू नहीं
(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है जानकारी सार्वजनिक डोमेन www.nabard.org पर उपलब्ध है
(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करती है लागू नहीं