Menu

हमारे साथ काम

नाबार्ड पर जीवन

आचार संहिता के कर्मचारी
कर्मचारी की सेवा का दायरा
 
जब तक विशेष रुप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, कर्मचारी का संपूर्ण समय राष्ट्रीय बैंक के लिए होगा और वह बैंक को उस क्षमता में और उस स्थान पर बैंक का व्यवसाय करने में सेवा देगा जिस क्षमता में और जिस स्थान पर सेवा करने के लिए समय-समय पर उसे निर्देशित किया जाएगा. 
आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी के कार्य 
 
आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यालय परिसर, दस्तावेजों और उपकरणों को ताला लगाने तथा प्राप्त पत्रों आदि को हैंडल करने, उनकी प्रोसेसिंग करने और दस्तावेजों तथा  अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने सहित दैनंदिन सामान्य कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करे. 
 
नियमों और आदेशों के अनुपालन और पालन का दायित्व
 
राष्ट्रीय बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को नियमों के अनुरूप कार्य करना होगा और नियमों का अनुपालन करना होगा और उसे ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर उसे दिए गए आदेशों और निर्देशों का अनुसरण, पालन और अनुपालन करना होगा जिनके अधिकारक्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण में उसे उस समय पदस्थापित किया गया हो. 

गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व 
 
प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय बैंक इसकी घटक संस्थाओं के कामकाज के संबंध में गोपनीयता बरतेगा और गोपनीय प्रकृति की किसी भी सूचना को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः जनता के किसी सदस्य के समक्ष या राष्ट्रीय बैंक के स्टाफ के समक्ष उद्घाटित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए किसी न्यायिक अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे बाध्य न किया जाए या जब तक अपने कर्तव्यों के निर्वाह के क्रम में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का उसे अनुदेश न दिया जाए. इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे. 

कर्मचारी का राष्ट्रीय बैंक के हितों का संवर्धन करना
 
प्रत्येक कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा के साथ राष्ट्रीय बैंक की सेवा करेगा और राष्ट्रीय बैंक के हितों के संवर्धन के लिए अधिकतम संभव प्रयास करेगा और सरकार के अधिकारियों, अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ अपने सभी लेनदेन और संव्यवहारों को विनम्रतापूर्वक और सावधानी के साथ संपादित करेगा. 

राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध
 
कोई भी कर्मचारी राजनीति अथवा किसी राजनीतिक प्रदर्शन में  सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर पालिका जिला बोर्ड या किसी भी अन्य स्थानीय विधायी निकाय के सदस्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा. 
 
कुछ एसोसिएशनों और हड़ताल आदि में शामिल होने पर प्रतिबंध
 
(1) कोई भी कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अभिप्राय के अंतर्गत ‘कामगार’ नहीं है, वह 
 
(क) अधिनियम के अभिप्राय के अंतर्गत ‘कामगार’ कर्मचारियों की किसी ट्रेड यूनियन, या ऐसे ट्रेड यूनियनों के किसी फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा, या उससे प्रत्यक्षत: या परोक्षत: सम्बद्ध नहीं होगा; 
(ख) अपनी सेवाशरतों या राष्ट्रीय बैंक के किसी अन्य कर्मचारी की सेवाशर्तों के किसी मामले के संबंध में न किसी प्रकार की हड़ताल करेगा, न किसी हिंसक, अशोभनीय या असभ्यतापूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा. 
(2)  जो कर्मचारी उच्चतर ग्रेड में या ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है जो उपर्युक्त के अनुसार कामगार ग्रेड या पोस्ट नहीं है, उसके मामले में भी यह नियम तब तक लागू होगा जब तक वह कर्मचारी उक्त उच्चतर ग्रेड में या पद के लिए स्थानापन्न के रूप में कार्य करेगा. 
 
प्रभावित करने के विरुद्ध प्रतिबंध 
 
राष्ट्रीय बैंक का कोई भी कर्मचारी  अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए  राष्ट्रीय बैंक में या इसके किसी घटक में या राष्ट्रीय बैंक के साथ नियमित संव्यवहार करने वाले किसी उपक्रम या निकाय में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से  अपने पद का उपयोग नहीं करेगा और न प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षत: इसके लिए किसी को प्रभावित करने का प्रयास करेगा.  

पैरवी करना
 
कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय बैंक में अपनी सेवा से संबंधित मामलों में अपने हित के लिए किसी भी उच्चतर प्राधिकारी को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव नहीं लाएगा और ना ऐसा करने का प्रयास करेगा. 

प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि में योगदान
 
कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय बैंक के कामकाज के संबंध में कोई भी बात प्रेस, या रेडियो या टेलीविजन को नहीं बताएगा और ऐसी स्वीकृति के बिना अपनी कार्यालयीन  हैसियत में अपने संज्ञान में आए किसी दस्तावेज, कागज अथवा सूचना को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा. 
 
अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध प्रतिबंध 
 
कोई भी कर्मचारी रेडियो या टेलीविजन पर होने वाले किसी भी प्रसारण में अथवा किसी प्रकाशित होने वाले दस्तावेज में या प्रेस को दी जाने वाली किसी पत्र में या किसी सार्वजनिक बयान में कुछ ऐसा नहीं कहेगा जो राष्ट्रीय बैंक या उसके प्रबंधन के लिए अपमानजनक हो या उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता हो. 

कर्मचारी का बाहरी रोजगार या पद नहीं लेना
 
कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बाहरी रोजगार या राष्ट्रीय बैंक से संबद्ध ट्रेड यूनियन या कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी के पद सहित कोई पद न स्वीकार करेगा, न मांगेगा और न उसके लिए आवेदन करेगा, चाहे वह वृत्ति के साथ हो या मानद पद हो. 
 
सेवा समाप्ति के बाद पूर्वानुमति के बिना अधिकारियों का व्यावसायिक रोजगार न लेना 
 
(1) राष्ट्रीय बैंक का कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्ति के कारण, सेवा त्यागने के कारण या अन्यथा जब राष्ट्रीय बैंक की सेवा में नहीं रहता तो वह जिस तारीख को राष्ट्रीय बैंक की सेवा में अंतिम रूप से नहीं रह जाता उस तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रीय बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति की स्थिति को छोड़कर, अन्य स्थितियों में कोई भी व्यावसायिक रोजगार न कर सकता है और स्वीकार कर सकता है. 
 
परंतु यह कि जिस अधिकारी को राष्ट्रीय बैंक ने सेवानिवृत्ति पूर्व तैयारी अवकाश के दौरान अथवा अस्वीकृत किए गए अवकाश के दौरान व्यावसायिक रोजगार के किसी विशेष रूप को लेने की अनुमति दी हो, उसे सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह के रोजगार को जारी रखने के लिए दोबारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. 
 
(2) इस नियम के प्रयोजन से व्यावसायिक रोजगार से अभिप्राय है: 
(i) किसी व्यापार, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय अथवा किसी व्यावसायिक कारोबार में रत किसी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या किसी व्यक्ति के एजेंट के रूप में काम करने सहित किसी भी हैसियत में रोजगार, इसमें इस तरह की कंपनी का निदेशक और इस तरह की फर्म का साझेदार होना भी शामिल है, किंतु पूर्णत: या अधिकांशतः सरकार द्वारा धारित अथवा नियंत्रित किसी निगमित निकाय में रोजगार शामिल नहीं है; 
 
(ii) स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के साझेदार के रूप में ऐसे मामलों में सलाहकार अथवा परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस जिनमें राष्ट्रीय बैंक की सेवा में नहीं रह गए अधिकारी - 
 
(क) के पास कोई व्यावसायिक योग्यता न हो और जिन मामलों में स्थापित किए जाने वाले या चल रहे प्रैक्टिस को उसके कार्यालीन ज्ञान या अनुभव से जोड़ा जा सकता हो, अथवा
 
(ख) उसके पास व्यावसायिक योग्यता हो लेकिन जिन मामलों के संबंध में प्रैक्टिस शुरू किया जाना हो वे ऐसे हों जिनमें उसके ग्राहकों को उसके पूर्व कार्यालयीन पद का अवांछित लाभ मिलता हो, अथवा 
 
(iii) ऐसा कार्य जिसमें राष्ट्रीय बैंक और/ या सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों से संपर्क करना शामिल हो. 
व्याख्या: इस खंड के प्रयोजन से किसी सहकारी सोसाइटी में रोजगार में ऐसी सोसाइटी में  प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष और किसी भी नाम से जाने जाने वाले चुनाव-आधारित या अन्यथा  दिए जाने वाले पद शामिल हैं. 
 
बाहरी निकायों के लिए अंशकालिक कार्य कोई भी कर्मचारी किसी निजी अथवा सरकारी निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए अंशकालिक कार्य नहीं करेगा और उसके लिए शुल्क स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति न मिले, और ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी केवल अपवाद स्वरूप मामलों में देगा जब वह इस बात से संतुष्ट होगा कि अंशकालिक कार्य कर्मचारी के कार्यालयीन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है. सक्षम प्राधिकारी जिन मामलों में उचित समझे उनमें ऐसी मंजूरी देते समय यह निर्धारित कर सकता है कि उस कार्य को करने के लिए कर्मचारी जो शुल्क प्राप्त करेगा उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा तक राष्ट्रीय बैंक को किया जाएगा जो कि किसी भी मामले में कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि के 50% से अधिक नहीं होगा. 
कर्मचारियों का बिना अनुमति के कार्य से अनुपस्थित होना या विलंब से उपस्थित होना 
 
(1) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं होगा और न वह बीमारी अथवा दुर्घटना की स्थिति में बिना पर्याप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए अनुपस्थित होगा; 
परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने परम विवेकाधिकार से चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में हुई अस्थायी विफलता को माफ किया जा सकेगा
 
(2) जो कर्मचारी बिना अवकाश लिए कार्य से अनुपस्थित रहेगा या अवकाश की अवधि के बाद भी अनुपस्थित रहेगा तो उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर जिसके लिए उसे संतोषप्रद स्पष्टीकरण देना होगा, वह अनुपस्थिति की अवधि या अवकाश के बाद भी अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए किसी वेतन और भत्ते के आहरण का पात्र नहीं होगा, और साथ ही वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्य अनुशासनिक उपायों के लिए भी पात्र होगा. ऐसी अनुपस्थिति या अवकाश के बाद  अनुपस्थित रहने की अवधि को, यदि अवधि के बाद कर्मचारी को नियम 16 के अंतर्गत सेवामुक्त नहीं किता जाता अथवा नियम 18 के अंतर्गत उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाती या नियम 47 के अंतर्गत उसकी बर्खास्तगी नहीं होती, बिना वेतन और भत्ते के असाधारण अवकाश की अवधि के रूप में माना जाएगा. 
 
(3) जो कर्मचारी उपस्थित होने में आदतन विलंब करता है उसे कम सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य दंड के अतिरिक्त एक महीने में 3 दिन के विलंब के लिए उसका एक आकस्मिक अवकाश जप्त कर लिया जाएगा. यदि ऐसे कर्मचारी के पास के खाते में आकस्मिक अवकाश न हो तो इस तरह जप्त की गई अवकाश अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा असाधारण अवकाश के रूप में लिया जा सकता है. 

पदस्थापना केंद्र से अनुपस्थित होना 
 
ग्रुप ‘ए’ का कोई कर्मचारी अथवा यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसा चाहे तो किसी भी अन्य ग्रुप का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना अपने पदस्थापना के केंद्र को छोड़कर पूरी रात के लिए बाहर नहीं जाएगा. 
 
उपहार स्वीकार करना 
 
कोई भी कर्मचारी राष्ट्रीय बैंक के किसी घटक अथवा किसी कनिष्ठ कर्मचारी से कोई भी उपहार न मांगेगा और न स्वीकार करेगा और अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार न मांगने देगा और न स्वीकार करने देगा. 
 
निजी व्यापार
 
कोई भी कर्मचारी अपना या अन्य किसी के एजेंट के रूप में कोई वाणिज्यिक व्यवसाय या उद्यम नहीं करेगा और न अन्य व्यक्ति के एजेंट के रूप में काम करेगा और न उसकी सिफारिश करेगा और न वह  किसी साझेदार फर्म या किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के निर्माण अथवा प्रबंधन से जुड़ेगा. 
 
स्टॉक, शेयर आदि में सट्टेबाजी और निवेश पर प्रतिबंध
 
कोई भी कर्मचारी स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियों या जिंसो या किसी भी प्रकार के मूल्यवान जिंसों में सट्टेबाजी नहीं करेगा और न किसी ऐसे निवेश की अनुमति अपने परिवार के किसी सदस्य को देगा और न ऐसा कोई निवेश स्वयं करेगा जो उसे उसके कर्तव्यों के निर्वाह में किसी भी तरह से शर्मसार करें या प्रभावित करें, बशर्ते इस नियम में निहित किसी बात का यह आशय नहीं होगा कि कर्मचारी पर अपनी निधियों को सद्भावनापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार निवेश करने पर कोई प्रतिबंध है. 
व्याख्या 1 – शेयरों और प्रतिभूतियों के बार-बार क्रय और विक्रय और अन्य निवेशों को इस नियम के प्रयोजन से सट्टेबाजी माना जाएगा. 
व्याख्या 2 - इस नियम के प्रयोजन से परिवार शब्द के अभिप्राय में कर्मचारी के साथ सामान्य तौर पर रहने वाले या उस पर आश्रित संबंधी भी शामिल हैं. 
 
उधार लेने पर प्रतिबंध 
 
कोई भी कर्मचारी किसी भी बिचौलिए से या राष्ट्रीय बैंक में अपने कनिष्ठ किसी कर्मचारी से या किसी फर्म से या राष्ट्रीय बैंक के साथ लेन-देन करने वाली किसी फर्म या व्यक्ति से पैसा उधार नहीं लेगा या स्वयं को किसी प्रकार की आर्थिक बाध्यता में नहीं डालेगा. 
 
ऋणग्रस्त कर्मचारी 
 
कर्मचारी अपने निजी कार्यों का इस तरह प्रबंधन करेगा कि वह दिवालिया होने से या आदतन ऋणग्रस्त रहने से बचा रहे. ऋणग्रस्त कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को एक हस्ताक्षरित विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें 31 दिसंबर और 30 जून की छमाही स्थिति दी जाएगी और कर्मचारी यह निर्दिष्ट करेगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वह क्या कदम उठा रहा है. जो कर्मचारी इस नियम के अंतर्गत मिथ्या विवरण देगा या जो निर्धारित विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा या जो एक विवेकसम्मत अवधि में अपने ऋण से मुक्त होने में असमर्थ प्रतीत होगा या जो किसी दिवालिया न्यायालय में दिवालियेपन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए आवेदन करेगा, वह बर्खास्तगी के लिए पात्र होगा. 
व्याख्या 1 - इस नियम के प्रयोजन से कर्मचारी को ऋणग्रस्त तब माना जाएगा जब उसकी कुल देयता, पूर्णत: प्रतिभूतियुक्त देयताओं को छोड़कर उसके मूल वेतन से 12 गुना से अधिक होगी. 
व्याख्या 2 - कर्मचारी अपने ऋणों को एक विवेकसम्मत अवधि में चुका पाने में असमर्थ प्रतीत होता है, ऐसा तब माना जाएगा जब उसके व्यक्तिगत संसाधनों और अपरिहार्य चालू खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत हो कि 2 वर्ष की अवधि के भीतर वह ऋण से मुक्त नहीं होगा. 

नशीले पेय आदि लेने पर प्रतिबंध
 
(1) कर्मचारी जिस स्थान पर पदस्थापित हो या वर्तमान में कार्य के लिए जिस स्थान पर हो, वह नशीले पेय आदि के संबंध में वहां लागू सामान्य कानूनों का कड़ाई से पालन करेगा. 
(2) यह कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि - 
(क) किसी नशीले पेय या ड्रग के प्रभाव में होने के कारण उसके कर्तव्य-पालन में कोई बाधा नहीं पड़ती; 
(ख) वह नशे की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाता. 
 
यौन उत्पीड़न निवारण 
 
राष्ट्रीय बैंक का कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य नहीं करेगा. 
व्याख्या: इस नियम के प्रयोजन से यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या अन्यथा किए गए निन्नलिखित प्रकार के अवांछित यौन व्यवहार शामिल हैं, जैसे
 
क) दैहिक संपर्क और चेष्टाएं
ख) सेक्सुअल फ़ेवर मांगना या उसके लिए अनुरोध करना
ग) यौन भावना के रंग में डूबी टिप्पणियां करना 
घ) पोर्नोग्राफ़ी दिखाना 
ङ) यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित शारीरिक या मौखिक या मौखिकेतर व्यवहार

ऋणग्रस्तता या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार कर्मचारी 
 
(1) जो कर्मचारी ऋणग्रस्तता या किसी आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश दिए जाने पर उसे उसकी गिरफ्तारी या यथास्थिति हिरासत में लिए जाने की तारीख से निलंबित या निलंबित किया गया माना जा सकता है और यह निलंबन उस तारीख तक या उस अवधि के लिए होगा जो सक्षम प्राधिकारी निर्देशित करे. इस प्रकार उसे निलंबित माने जाने की अवधि के लिए उसे नियम 47 के उपनियम 5 के अधीन निलंबित कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान प्राप्त करने की अनुमति होगी. 
 
(2) उपनियम 1 के अंतर्गत कर्मचारी को भुगतान की गर्इ राशि संबन्धित मामले की स्थितियों के अनुसार और निलंबन की अवधि को कार्य पर उपस्थिति या अवकाश माने जाने के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय के आलोक में उसे दिए जाने वाले वेतन और भत्तों में समायोजन के अधीन होगी;
 
परंतु यह कि कर्मचारी को पूर्ण वेतन और भत्ते तभी स्वीकार्य होंगे जब 
 
(क) कर्मचारी को उक्त अवधि के दौरान कार्य पर माना जाए, और 
(ख) कर्मचारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाए या वह हिरासत में लिए जाने से छूटने की स्थिति में या यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी हिरासत को रद्द किया जाता है तो उस स्थिति में वह सक्षम प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर सके कि वह किसी ऐसे अनुचित कृत्य का दोषी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उसे हिरासत में लिया गया.
 
(3) यदि कर्मचारी को ऋणग्रस्तता के कारण जेल होती है या किसी ऐसे कृत्य के लिए अपराधी सिद्ध किया जाता है जो सक्षम प्राधिकारी के मत में गंभीर अनैतिक कृत्य है या उसका राष्ट्रीय बैंक के किसी कार्य पर प्रभाव पड़ने वाला है या राष्ट्रीय बैंक में कर्मचारी के कर्तव्य निर्वाह को प्रभावित करने वाला है, तो कर्मचारी नियम 47 में संदर्भित दंडों के लिए और बरखास्तगी के लिए पात्र होगा. इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का मत अंतिम होगा और वह कर्मचारी के लिए बाध्यकारी होगा. इस प्रकार की बरखास्तगी या अन्य सजा उसके कारावास भेजे जाने की तारीख से या उसके अपराधी सिद्ध होने की तारीख से लागू की जाएगी और नियम 47 में निहित कोर्इ भी प्रावधान इस तरह की बरखास्तगी या अन्य सजा के मामले में लागू नहीं होगा.
 
(4) यदि कर्मचारी को उपनियम 3 के अनुसरण में बरखास्त किया जाता है और उच्चतर न्यायालय उसे अपराधी सिद्ध किए जाने को रद्द कर देता है और कर्मचारी को बाइज्जत बरी किया जाता है तो उसे सेवा में फिर से ले लिया जाएगा.
व्याख्या : इस नियम में कारावास की सजा या अपराधी सिद्ध होने का अभिप्राय निम्नतम न्यायालय या किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा दंडित या दोषी सिद्ध करना है.
 
(5) जहां बिना अवकाश के कर्मचारी की कार्य से अनुपस्थिति या अवकाश के बाद भी उसका अनुपस्थित रहना ऋणग्रस्तता या किसी आपराधिक आरोप के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाना या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में उसे हिरासत में लिया जाना है तो नियम 38 के प्रावधान भी लागू होंगे और लागू होने वाले इस नियम के प्रयोजन से उसे उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर बिना अवकाश के अनुपस्थित माना जाएगा, या यथास्थिति अवकाश के बाद भी उसका अनुपस्थित रहना माना जाएगा. 
 
दंड 
 
अन्य नियमों के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कर्मचारी राष्ट्रीय बैंक के नियमों का उल्लंघन करता है, या उनके प्रति उपेक्षा या आलस्य प्रदर्शित करता है या जानबूझकर राष्ट्रीय बैंक के लिए क्षतिकारक या अनुदेशों के प्रतिकूल आचरण करता है, या अनुशासन भंग करता है या कदाचार के कृत्य का दोषी होता है, वह निम्नलिखित डंडों का भागी होगा. 
 
(क) फटकार;
(ख) वेतनवृद्धि या पदोन्नति में विलंब या उसे रोक देना;
(ग) निम्नतर पद या ग्रेड में पदावनति या वेतनमान में निम्नतर चरण में ले जाना;
(घ) कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय बैंक को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति को पूरा या आंशिक रूप से वेतन से वसूल करना;
(घघ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति; 
(ङ) बरखास्तगी. 
 
व्याख्या – जो कर्मचारी नियम 19 के उप-नियम (3) या (3अ) के अनुसार अन्यथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पात्र हो, उसे ही उपर्युक्त (घघ) पर उल्लिखित दंड दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में कर्मचारी उन सभी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र होगा जो नियम 19 के उप-नियम (3) या (3अ) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सामन्यत: स्वीकार्य होते हैं. 
स्टाफ नियमावली के सम्पूर्ण पाठ के लिए यहां क्लिक करें.