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कर्मचारी आचार संहिता

कर्मचारी सेवा का दायरा
जब तक की विशिष्ट रूप से अन्यथा स्पष्ट प्रावधान न किया गया हो, कर्मचारी का पूरा समय नाबार्ड के लिए उपलब्ध होगा और जिस क्षमता और जब भी जहाँ पर भी समय-समय पर उन्हें निर्देश दिए जाएँ उन्हें निर्देशों के अनुसार बैंक के कार्य में अपनी सेवा देनी होगी.
आवश्यकता के समय अधिकारी के दायित्व
आवश्यकता के समय कार्यालय परिसर पहुँचना, दस्तावेज़ों और उपकरणों को प्राप्त करना, दस्तावेज़ों की निगरानी, उन्हें स्वरूप देना, उनका संचालन, दस्तावेज़ों और अभिलेखों की आवाजाही इनके प्रेषण सहित दैनंदिन सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व होगा.

नियमों और आदेशों के पालन की बाध्यता का दायित्व
नियमों का पालन करना नाबार्ड के प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व होगा और उन्हें, उस समय, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के सभी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन करना और मानना होगा और उन्हें सौंपे गए कार्य का निष्पादन करना होगा जिनके कार्यक्षेत्र, संचालन या नियंत्रण में तैनात किया गया हो.

गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता
प्रत्येक कर्मचारी नाबार्ड और उसके संघटकों के कामकाज के संबंध में सम्पूर्ण गोपनीयता बरतेंगे और अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम आदमी को अथवा नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी को प्रकट नहीं करेंगे. प्रत्येक कर्मचारी को इस आशय की एक घोषणा करनी होगी.

नाबार्ड के हितों का प्रसार
प्रत्येक कर्मचारी को सत्यऔर निष्ठा से नाबार्ड का कार्य करना होगा और उन्हें अपने सभी कार्यों के निर्वाह में सरकार के अधिकारियों, अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ सावधानी से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करना होगा और राष्ट्रीय बैंक के हितों के प्रसार के लिए पूरे प्रयास करने होंगे.
राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने की मनाही
कोई भी कर्मचारी सक्रिय राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में अथवा नगर पालिका परिषद, ज़िला मण्डल या किसी और स्थानीय या विधायी निकायों में एक सदस्य के रूप में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे.
 
कुछ संघों, हड़तालों आदि में शामिल होने की मनाही
(1) कोई भी कर्मचारी जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में ‘कर्मचारी’ की परिभाषा में नहीं आते वे -

(क) उक्त अधिनियम के अधीन में परिभाषित ‘कर्मचारी’ नाबार्ड के कर्मचारियों के किसी श्रमिक संगठन या इस प्रकार के संगठन के किसी संघ के सदस्य या कोई पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़े नहीं रह सकते हैं;

(ख) अपनी सेवा शर्तों या नाबार्ड के किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधी किसी मामले में किसी हिंसक, अनुचित या अशोभनीय प्रदर्शन या किसी प्रकार की हड़ताल शुरू नहीं करेंगे अथवा किसी भी प्रकार से ऐसी किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे.

(2) उपर्युक्त नियम के अधीन ‘श्रमिक’ के ग्रेड या पद पर न आने वाले उच्चतर ग्रेड में कर्मचारी के स्थानापन्न किए जाने पर ये नियम तब तक लागू होंगे और जब तक कि ऐसे कर्मचारी ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद पर कार्यरत रहते हैं.
प्रभावित करने की मनाही

नाबार्ड के कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद के उपयोग से अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए रोज़गार प्राप्त करने के लिए नाबार्ड या उसकी किसी सहायक संस्था अथवा राष्ट्रीय बैंक के साथ नियमित कारोबार करने वाले किसी अन्य उपक्रम या निकाय को प्रभावित नहीं करेंगे.
प्रचार

अपनी सेवा से संबंधित मामलों में कोई भी कर्मचारी नाबार्ड में अपने हितों के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रभावित करने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य दबाव नहीं लाएँगे या लाने का प्रयास नहीं करेंगे.
प्रसार माध्यमों, रेडियो, टेलीविज़न आदि में लेख / बयान / सहयोग

कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नाबार्ड के कामकाज संबंधी किसी भी मामले को प्रसार माध्यमों, रेडियो या टेलीविज़न आदि में प्रकट नहीं करेंगे न ही ऐसी अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी कार्यालयीन क्षमता में अपने समक्ष आई किसी बात, कोई सूचना या किसी प्रलेख, अभिलेख को सार्वजनिक या प्रकट नहीं करेंगे या न ही बयान देंगे.
अपमानजनक वक्तव्य करने से मनाही

कोई भी कर्मचारी रेडियो या टेलीविज़न से प्रसारित वार्ता या किसी प्रकाशित प्रलेख में या प्रसार माध्यम में या सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देंगे जिससे नाबार्ड या उसके प्रबंध-वर्ग का अपयश हो या जिससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो.
कर्मचारी द्वारा बाहरी रोजगार की मनाही

सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी कर्मचारी नाबार्ड से इतर किसी श्रमिक संघ या कर्मचारी संगठन के पदाधिकारिता सहित वैतनिक या अवैतनिक बाहरी रोज़गार / कार्य स्वीकार नहीं करेंगे न ही बाहरी रोज़गार मांगेंगे न ही प्रयास करेंगे.

सेवा समाप्त होने के बाद पूर्वानुमति के बिना अधिकारी व्यावसायिक रोज़गार के प्रयास नहीं करेंगे

(1) कोई भी अधिकारी नाबार्ड की सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा सेवा समाप्त करने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, जब अंतत: उनकी सेवा समाप्त होती है, राष्ट्रीय बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना व्यावसायिक रोज़गार स्वीकार नहीं करेंगे.
 
बशर्ते जिस अधिकारी को सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान नाबार्ड ने किसी विशिष्ट प्रकार के व्यावसायिक रोज़गार प्राप्त करने की अनुमति दी हो या इस प्रकार की छुट्टी अस्वीकार की गई हो उन्हें सेवा-निवृत्ति के बाद इस प्रकार के रोज़गार में बने रहने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.
 
(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए “व्यावसायिक रोज़गार” का अर्थ:  
(i)एक अभिकर्ता(एजेंट), किसी कंपनी, सहकारी समिति, प्रतिष्ठान के अधीन, व्यवसाय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या व्यावसायिक व्यापार और ऐसी कंपनी के निदेशक सहित किसी प्रतिष्ठान(फ़र्म) या व्यक्तिगत व्यवसाय और इस प्रकार के किसी प्रतिष्ठान में किसी भी क्षमता में रोज़गार शामिल है किन्तु पूर्ण अथवा काफ़ी हद तक सरकार नियंत्रित निगमित निकाय के अधीन किसी भी प्रकार का रोज़गार इसमें शामिल नहीं होगा.
 
(ii) स्वतंत्र या साझेदार के रूप में किसी प्रतिष्ठान की स्थापना करना, उन मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता जिन मामलों के संबंध में उक्त अधिकारी की सेवा नाबार्ड में समाप्त हो गई है -
 
(क) स्थापित किए जाने वाले अथवा स्थापित व्यवसाय से संबंधित उनके पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है किन्तु वह व्यवसाय उनके कार्यालयीन जानकारी या अनुभव से संबंधित है, या
 
(ख) उनके पास व्यावसायिक योग्यता है किन्तु स्थापित किए जाने वाला व्यवसाय ऐसा है जिससे कर्मचारी के पिछली कार्यालयीन जानकारी से उनके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या
 
(iii) ऐसा कार्य करना जिसमें नाबार्ड और / अथवा सरकार के कार्यालयों या अधिकरियों के संपर्क करना शामिल है.
 
स्पष्टीकरण: इस शर्त के लिए “सहकारी समिति के अधीन रोज़गार” में चाहे निर्वाचित हो या अन्यथा, प्रधान, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और या उस समिति में इस प्रकार के किसी भी नाम का पद ग्रहण करना शामिल होगा.  

बाहरी संस्थाओं के लिए आंशिक कार्य
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी किसी निजी या सार्वजनिक संस्था में अथवा किसी व्यक्ति के लिए आंशिक रूप से कार्य नहीं करेंगे न ही इस प्रकार के कार्य के लिए कोई शुल्क लेंगे. सक्षम अधिकारी केवल अपवादात्मक मामलों में इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे बशर्ते वे इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का कार्य उक्त अधिकारी के कार्यालयीन कामकाज और दायित्व पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता हो. ऐसी स्वीकृति देना उपयुक्त पाए जाने वाले मामलों में सक्षम अधिकारी, कर्मचारी को उस कार्य के लिए उस संस्था से प्राप्त होने वाले शुल्क में से नाबार्ड को लौटाने के लिए एक राशि निर्धारित करेंगे, ऐसी राशि उक्त कर्मचारी को प्राप्त होने वाली राशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

अनुमति के बिना कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेंगे न ही देरी से कार्य पर आएंगे
(1) सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमती के बिना कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेंगे, बीमार होने अथवा दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित नहीं रहेंगे; बशर्ते अस्थाई अस्वस्थता की स्थिति में सक्षम अधिकारी के पूर्ण विवेक पर चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट दी जा सकती है.  
(2) अपने नियंत्रण के बाहर की स्थिति को छोड़ कर कोई कर्मचारी छुट्टी लिए बिना या छुट्टी के बाद अनुपस्थित रहते हैं ऐसी अनुपस्थिति के लिए वे किसी वेतन और भत्तों के लिए पात्र नहीं होंगे. उन्हें ऐसी अनुपस्थिति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा. ऐसी अनुपस्थिति या छुट्टी बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी उनके विरुद्ध उचित अनुशासनिक उपाय कर सकते हैं. यदि इस प्रकार की अनुपस्थिति अथवा छुट्टी को बढ़ाने की अवधि के बाद नियम 16 के अधीन भारमुक्ति की अथवा नियम 18 के अधीन सेवा की समाप्ति अथवा नियम 47 के अधीन पदच्युति की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाती है तो इस प्रकार की अनुपस्थिति अवधि बिना वेतन और भत्तों के असाधारण छुट्टी मानी जाएगी.
 
(3) कोई कर्मचारी आदतन देरी से उपस्थित होता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे किसी उचित दंड दिए जाने के साथ-साथ महीने में हर तीन दिन की देरी के लिए उनकी एक दिन की आकस्मिक छुट्टी ज़ब्त की जाएगी. यदि ऐसे कर्मचारी के पास कोई आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं हो तो सक्षम अधिकारी के निर्णय के अनुसार साधारण अथवा असाधारण छुट्टी ज़ब्त की जाएगी.

शहर से बाहर जाना
ग्रुप ‘ए’ के कर्मचारी और किसी अन्य ग्रुप के कोई कर्मचारी सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना रात भर के लिए शहर से बाहर नहीं जाएंगे.

उपहारों की स्वीकृति
कोई कर्मचारी किसी से उपहार की मांग नहीं करेंगे या उनकी ओर से अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य किसी व्यक्ति को नाबार्ड में किसी अधीनस्थ या नाबार्ड के संघटक से कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देंगे.

निजी कारोबार
कोई कर्मचारी कोई वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे न ही स्वयं या किसी अन्य के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेंगे, न ही किसी के पक्ष में व्यापार के प्रसार के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेंगे, न ही एक साझेदार प्रतिष्ठान या किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी के गठन या इसके प्रबंधन में संलग्न होंगे.
शेयर आदि में सट्टेबाज़ी और निवेश पर प्रतिबंध
कोई भी कर्मचारी स्टॉक्स, शेयर या प्रतिभूतियों अथवा कॉमोडिटीस या किसी भी प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं की सट्टेबाजी नहीं करेंगे न इसमें निवेश करेंगे न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई निवेश की अनुमति देंगे जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो या उनके कर्तव्य के निर्वाह को प्रभावित करे. इस नियम में किसी बात के होते हुए किसी कर्मचारी को अपनी स्वेच्छा से अपनी निजी निधियों के प्रामाणिक निवेश की मनाही नहीं होगी.
 
स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के प्रयोजन के लिए शेयरों और प्रतिभूतियों दोनों तथा अन्य निवेशों का बारंबार क्रय-विक्रय सट्टेबाज़ी समझी जाएगी.
 
स्पष्टीकरण 2 – इस नियम के प्रयोजन के लिए ‘परिवार’ शब्द में कर्मचारी के साथ सामन्यात: रहने वाले रिश्तेदार अथवा उनके आश्रित शामिल होंगे.

उधार लेने पर प्रतिबंध
कोई भी कर्मचारी किसी बिचौलिए या नाबार्ड में अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी या नाबार्ड के साथ कारोबार करने वाले किसी प्रतिष्ठान अथवा व्यक्तियों से उधार नहीं लेंगे या उनकी आर्थिक बाध्यता में रहेंगे.

कर्ज़ में कर्मचारी
कर्मचारी अपने निजी मामले ऐसे संचालित करेंगे जिससे वे दिवालिया होने या अभ्यस्त ऋणग्रस्तता से बचे रहेंगे. ऋणग्रस्तता की स्थिति में कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को अपनी छमाही स्थिति की हस्ताक्षरित विवरणी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे और इस विवरणी में स्थिति में सुधार लाने के उपायों की जानकारी देंगे. इस नियम के अधीन झूठी विवरणी प्रस्तुत करने या इस प्रकार की निर्धारित विवरणी प्रस्तुत न करने पर अथवा यह प्रतीत हो कि एक उपयुक्त अवधि के भीतर अपने ऋण को समाप्त नहीं कर पाएंगे या न्यायालय में दिवालियापन से रक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे कर्मचारी को पदच्युत किया जा सकता है.
 
स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के प्रयोजन के लिए कर्मचारी को तब ऋणग्रस्त समझा जाएगा जब उनकी देयताएँ पूर्णत: सुरक्षित ऋण को छोड़कर बारह महीने के मूलपद वेतन से अधिक हो.
 
स्पष्टीकरण 2 –किसी कर्मचारी को अपना ऋण उपयुक्त समय-सीमा के भीतर न चुका सकने की स्थिति में तब समझा जाएगा जब उनके व्यक्तिगत संसाधनों की तुलना में उनके अपरिहार्य चालू खर्च अधिक हों कि वे दो वर्षों की अवधि के भीतर क़र्ज़ अदा नहीं कर पाएंगे.
 
नशीले पेय पदार्थों आदि के उपभोग पर प्रतिबंध
(1) कर्मचारी अपने तैनाती के स्थान पर लागू नशीले पदार्थों से संबंधित सभी आम क़ानूनों का कड़ाई से पालन करेंगे
 
(2) कर्मचारी निम्नलिखित का सुनिश्चित करेंगे –
 (क) वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि नशीले पेय या नशीले पदार्थों का सेवन उनके कर्तव्य के निर्वाह को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है.
 (ख) वे नशे की हालत में वे सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं.

यौन उत्पीड़न की रोकथाम
नाबार्ड के कोई कर्मचारी कार्य स्थान पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न में शामिल नहीं होंगे. स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या अन्यथा यौन उत्पीड़न में अवांछनीय यौन व्यवहार में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 
क) भौतिक रूप से छूना या निकट जाना;
ख) यौन स्वीकृति की मांग या आग्रह करना;
ग) कामुक टिप्पणियाँ करना
घ) कोई कामोद्दीपक चित्र दिखाना या
ङ) कोई अन्य अवांछनीय भौतिक या यौन प्रकार का मौखिक अथवा अशाब्दिक व्यवहार

कर्ज़ अथवा आपराधिक आरोप में कर्मचारियों की गिरफ़्तारी
(1) ऋणग्रस्तता कर्ज़ के कारण अथवा किसी आपराधिक आरोप में गिरफ़्तार या किसी क़ानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिए गए किसी कर्मचारी को सक्षम अधिकारी, उनकी गिरफ़्तारी की तिथि से या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि से उनकी हिरासत की अवधि या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उस अवधि तक के लिए निलंबित किया जा सकता है. निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें नियम 47 के उप नियम (5) के अधीन कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान की अनुमति होगी.
 
(2) किसी कर्मचारी को उप नियम (1) के अधीन किया गया भुगतान उक्त मामले की परिस्थितियों के अनुसार और इस प्रकार की अवधि कार्य (ड्यूटी) अथवा छुट्टी पर समझी जाने के निर्णय के आलोक में उन्हें किए गए वेतन और भत्तों के भुगतान के समायोजन की शर्त पर होगा.
केवल निम्नलिखित स्थिति में कर्मचारी को पूर्ण वेतन और भत्ते स्वीकार्य होंगे यदि:
 
(क) ऐसी अवधि ड्यूटी पर मानी जाती हो; और
(ख) उन्हें सभी आरोपों से बरी कर उन्हें हिरासत से रिहा किया जाता है अथवा सक्षम अधकरी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि सक्षम न्यायाय ने उनकी हिरासत खारिज कर दी है अथवा उनकी गिरफ़्तारी उनके अनुचित आचरण की वजह से नहीं की गई है.
 
(3) यदि कर्मचारी को ऋण ग्रस्तता के कारण जेल हुई है अथवा सक्षम प्राधिकारी की राय में कर्मचारी नैतिक अधमता में संलग्न हैं अथवा उनका आचरण नाबार्ड के किसी कार्य को प्रभावित करता है या नाबार्ड में उनके दायित्व के निर्वाह को प्रभावित करता है तो ऐसे कर्मचारी को पदच्युत किया जा सकता है अथवा नियम – 47 में उल्लिखित किसी अन्य प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं. इस मामले में सक्षम प्राधिकारी की राय अंतिम होगी और कर्मचारी के लिए बाध्यकारी होगी. ऐसी पदच्युति अथवा अन्य दंड उनके जेल भेजे जाने के दंड की तिथि से प्रभावी होगी और नियम 47 में उल्लिखित प्रावधान इसे प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेंगे.
 
(4) यदि उप-नियम (3) के अनुसरण में किसी कर्मचारी को पदच्युत किया जाता है और उच्चतर न्यायालय इस प्रकार के दंड को खारिज करता है और कर्मचारी को सम्मान सहित रिहा किया जाता है तो उनकी सेवा बहाल की जाएगी.
स्पष्टीकरण – इस नियम में, आरोप-सिद्धि का अर्थ निम्नतम न्यायालय अथवा अपलीय न्यायालय द्वारा आरोप-सिद्धि
 
(5) ऋण ग्रस्तता या आपराधिक आरोप अथवा की न्याय प्रक्रिया के अनुसरण में कर्मचारी की गिरफ़्तारी के कारण उनकी कार्य से अनुपस्थिति है या छुट्टी बढ़ाई गई है तो ऐसे मामले में नियम 38 के प्रावधान भी उस नियम के प्रयोजन के साथ लागू होंगे, ऐसे मामले में कर्मचारी की बिना छुट्टी की अनुपस्थिति या छुट्टी बढ़ाए जाने की स्थिति, जैसी भी स्थिति हो, उनके नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति नहीं मानी जाएगी.

दंड
अन्य नियमों के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई कर्मचारी जिन्होंने नाबार्ड के नियमों का उल्लंघन किया हो या कोई लापरवाही बरती हो, या जानबूझकर राष्ट्रीय बैंक के हितों के विरुद्ध कुछ किया हो या नाबार्ड के अनुदेशों के विरुद्ध कुछ किया हो या जिन्होंने अनुशासन भंग किया हो या कोई कदाचार किया हो, उन्हें निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं:
 
(क) फटकार;;
(ख) वेतनवृद्धि या पदोन्नति में विलंब या इसे रोक देना
(ग) एक निचले पद या ग्रेड में पदावनति या उनके वृद्धिशील वेतनमान में निचले स्तर पर लाना
(घ) नाबार्ड को हुई किसी आर्थिक हानि की कर्मचारी के वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली;
(ङ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(च) पदच्युति

स्पष्टीकरण – कोई कर्मचारी यदि नियम 19 के उप-नियम (3) अथवा (3क) के अनुसरण में अन्यथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए पात्र हो तो उन्हें केवल उपर्युक्त (3घ) पर उल्लिखित दंड दिया जा सकता है और उस मामले में वह कर्मचारी नियम 19 के उप नियम (3) या (3 क) के अधीन सेवा-निवृत्ति पर स्वीकार्य सभी सामान्य सेवा–निवृत्ति लाभों के लिए पात्र होंगे.