सूचना का अधिकार

जलवायु कार्रवाई और संधारणीयता विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अपेक्षित सूचना

क्र.सं. विवरण सूचना
(i) विभाग के संगठन, कृत्यों और कर्तव्यों के अलग-अलग विवरण जलवायु कार्रवाई और संधारणीयता विभाग
(डी सी ए एस)
नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई,
टेली.:022-68120077
ई-मेल: dcas@nabard.org

कृत्य और कर्त्तव्य:
निम्नलिखित कार्यक्रमों/ योजनाओं तथा निधियों का कार्यान्वयन और अनुप्रवर्तन:

अपने जलवायु परिवर्तन की कार्य-सूची के तहत जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप आने वाली चुनौतियों, विशेषतः भारत के कृषि संबंधी क्षेत्रों और ग्रामीण आजीविका क्षेत्रों में, का समाधान करना नाबार्ड का लक्ष्य है.

  • जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोश (एनएएफ़सीसी) हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनआईई) और ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ़) के डायरेक्ट एक्सैस एंटीटी (डीएई) की भूमिका में नाबार्ड का लक्ष्य भारत में अनुकूलन तथा शमन गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और निजी वित्त को निर्दिष्ट करना है. नाबार्ड ने अडेप्टेशन फ़ंड बोर्ड के साथ एनआईई के रूप में पुनः आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है.
  • नाबार्ड द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन निधि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान वर्धन हेतु गतिविधियों, जागरूकता निर्माण गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन में लघु आकार के नवोन्मेषी परियोजनाओं को पायलट आधार पर सहायता प्रदान करता है.
  • राज्य सरकारों, संस्था के स्वयं के स्टाफ सदस्यों और जलवायु वित्तपोषण से संबंधित भागीदार संस्थाओं सहित हितधारकों का क्षमता निर्माण और सुग्राहीकरण तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण तंत्रों से संसाधन जुटाना.
(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
(iii) विभाग में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं. विभाग के कार्यों के निष्पादन के लिए सामूहिक/ समिति पद्धति के साथ पदानुक्रम आधारित विनिश्चय (निर्णय) प्रक्रिया अपनाई जाती है.
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा स्थापित मानदंड कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक विद्यमान नीतिगत दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअलों आदि पर आधारित हैं.
(v) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित या विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानदंड मौजूदा नीति दिशानिर्देशों, परिपत्रों, मैनुअल आदि से निर्धारित किए जाते हैं.
  • नाबार्ड की स्टाफ नियमावली, 1982,
  • सामान्य प्रशासनिक मेनुअल,
  • नाबार्ड व्यय नियम 2019
(vi) विभाग द्वारा या विभाग के नियंत्रणाधीन धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण विभाग द्वारा प्रकरण-विशिष्ट दस्तावेज अपने नियंत्रण में धारित किए जाते हैं.
(vii) ऐसी व्यवस्थाओं के अलग-अलग विवरण जो विभाग की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं. कॉर्पोरेट कार्यालय दिशानिर्देशों के अनुसार नीति निर्मित/ निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अधीन जिसमें भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि भी होते हैं.
(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका विभाग के भागरूप में या इस विषय में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस विषय में, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण लागू नहीं
(ix) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा-उपबंधित हो. यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों के अलग-अलग विवरण उपदर्शित करते हुए विभाग के प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आबंटित बजट विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा वार्षिक बजट अनुमोदित किया जाता है.
(xii) सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं. लागू नहीं
(xiii) विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों (परमिटों) या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के अलग-अलग विवरण लागू नहीं
(xiv) किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो विभाग को उपलब्ध या विभाग द्वारा धारित हों लागू नहीं
(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग विवरण जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं. सार्वजानिक डोमेन www.nabard.org पर सूचना उपलब्ध, www.nabard.orgइस लिंक पर क्लिक करें

(xvi) लोक (जन) सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य अलग-अलग विवरण निम्न लिंक पर उपलब्ध: यहाँ क्लिक करें
(xvii) ऐसी अन्य विहित सूचना (प्रत्येक वर्ष इन सूचनाओं को अद्यतन किया जाए.) लागू नहीं

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