श्री मनमय मुखर्जी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रधान कार्यालय उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के उपबंधों के अंतर्गत अपीलें प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रधान कार्यालय और विभिन्न राज्यों से से संबन्धित सूचना के लिए पूरे नाबार्ड हेतु अपीलीय प्राधिकारी होंगे.
नाबार्ड के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तरों के संबंध में सारी अपीलें निम्नलिखित को संबोधित की जाएँगी:
श्री मनमय मुखर्जी, मुख्य महाप्रबंधक तथा अपीलीय प्राधिकारी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, ‘बी’ विंग, आठवीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-24, ‘जी’ ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
फोन: (91) 022-26539235, ई-मेल: secy@nabard.org
वैकल्पिक अपीलीय प्राधिकारी:
बी एन कुरूप, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, ‘डी’ विंग, आठवीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-24, ‘जी’ ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
फोन:(022) 68120051,ईमेल: spd@nabard.org
दोनों अपीलीय प्राधिकारियों की अनुपस्थिति में, श्री निलय डी कपूर, मुख्य महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग अपीलीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन करना
जो नागरिक नाबार्ड के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने राज्य से संबन्धित विशिष्ट सूचना के लिए राज्य के मुख्यालय में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से और नाबार्ड के संबंध में आम सूचना प्राप्त करने के लिए नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते है. सूचना इस प्रयोजन से निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन के आधार पर दी जाएगी. इस प्रयोजन से निर्धारित शुल्क प्रति आवेदन पत्र रु.10/- है.
यह राशि नकद रूप में या नाबार्ड के पक्ष में आहरित भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय में दी जा सकती है.
सूचना देने के लिए शुल्क :
• प्रति पृष्ठ (ए4 आकार के कागज़ पर रु.2/-) तैयार या प्रतिलिपि के रूप में;
• इससे बड़े आकार के कागज़ पर वास्तविक प्रभार या लागत;
• नमूनों और मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और
• अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे में कोई शुल्क नहीं और बाद में प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिए पाँच रुपये;
• डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए : प्रति डिस्केट या फ्लॉपी रु.50/-.
मुद्रित रूप में सूचना के लिए उक्त प्रकाशन के लिए निर्धारित कीमत या छाया प्रति के लिए रु.2 प्रति पृष्ठ.
यह राशि नकद रूप में या नाबार्ड के पक्ष में आहरित भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय में दी जा सकती है.
गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के नागरिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है.
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के उपबंधों के अंतर्गत नाबार्ड ने अपनी वेबसाइट (www.nabard.org) पर निम्नानुसार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभाग-वार सूचना उपलब्ध कराई है.
• अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
• पर्यवेक्षण क्रम और उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया
• नाबार्ड स्टाफ नियमावली
• नाबार्ड द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन अथवा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल और अभिलेख.
धारा 4(1) (ख) उप-धारा (v)
• नाबार्ड बॉण्ड विनियमावली 1987
• व्यय नियमावली
• नाबार्ड स्टाफ नियमावली 1982
• सामान्य प्रशासन मैन्युअल
• नाबार्ड पेंशन विनियमावली, 1993
• नाबार्ड आवास ऋण नियमावली 1996
• नाबार्ड कर्मचारी उपदाय संदाय नियमावली, 1993
• नाबार्ड यात्रा भत्ता नियमावली 1983
• नाबार्ड व्यय नियमावली 2014
• नाबार्ड द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण.
• नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में आम जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श या उनसे अभ्यावेदन के लिए विद्यमान व्यवस्था का विवरण – लागू नहीं
• अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
• अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक - नाबार्ड की विनियमावली में निर्धारित क्षतिपूर्ति प्रणाली सहित.
• नाबार्ड की एजेंसी को आबंटित बजेट – सभी योजनाओं के विवरणों, प्रस्तावित व्यय और संवितरणों पर रिपोर्ट के साथ.
• आबंटित राशि तथा कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण के साथ सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका.
• नाबार्ड द्वारा दी गई रियायतों, अनुमतियों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण – लागू नहीं.
• नाबार्ड द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित या उसे उपलब्ध सूचनाओं का विवरण.
• यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी पुस्तकालय या वाचनालय की व्यवस्था है, तो उसके कार्य के समय के साथ नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण.
धारा 4(1) (ख) उप-धारा (xv)
पुस्तकालय की उपलब्धता
नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध पुस्तकालय का कार्य समय पूर्वाह्न 9.45 से अपराह्न 5.00 तक है. पुस्तकालय मुख्य रूप से नाबार्ड स्टाफ के लिए है लेकिन चयनात्मक आधार पर यह शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उपलब्ध है.
नाबार्ड से सूचना माँगना
नाबार्ड ने अपनी योजनाओं, पहलों और नीतियों का विवरण जनसामान्य को सुलभ वेबसाइट (
www.nabard.org) पर उपलब्ध कराया है.
• प्रकाशन
• वार्षिक रिपोर्ट