सूचना का अधिकार

निरीक्षण विभाग

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अधीन प्रकाशन-आवश्यक जानकारी

क्रम सं विवरण सूचना
(i) संस्थागत कार्य और दायित्वों का विवरण नाबार्ड के निरीक्षण विभाग की स्थापना अक्तूबर 1999 में की गई थी. विभाग का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक करते हैं. विभाग के एक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, अन्य अधिकारी और स्टाफ़ उनकी सहायता करते हैं. निरीक्षण विभाग का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं / प्रधान कार्यालय के विभागों / नाबार्ड की सहायक कंपनियों के कार्य की गंभीर जांच करना और उनके उद्देश्य / लक्ष्यों का मूल्यांकन करना है. निरीक्षण में नाबार्ड के कार्यों में – व्यापार परिचालन, पर्यवेक्षण, विकासात्मक और प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप शामिल हैं. इससे कारपोरेट संचालन पद्धति को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है. निरीक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रधान कार्यालय के समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य का अनुप्रवर्तन करता है. विभाग, निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति के लिए सचिवालय का कार्य करता है और यह धोखाधड़ी जोखिम अनुप्रवर्तन का नोडल विभाग भी है.
(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और दायित्व
  • निरीक्षण विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं / प्रधान कार्यालय के विभागों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है.
  • संबंधित कार्यालयों को निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने का अधिकार दिया गया है.
  • निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अनुवर्तन का अधिकार दिया गया है.
  • निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुति की आवधिक रूप से जानकारी देने के लिए विभाग को प्राधिकृत किया गया है.
(iii) पर्यवेक्षी चैनल सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जवाबदेही.

निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति विभाग का मार्गदर्शन करती है

 

निम्नलिखित प्रमुख प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं:

  • क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रधान कार्यालयों के विभागों के निरीक्षण की आवधिकता का निर्णय किया जाता है.
  • निरीक्षण पूरा होने के बाद निरीक्षण रिपोर्टें जारी की जाती हैं.
  • नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थाओं / प्रधान कार्यालय के विभाग प्रभारियों /नाबार्ड की सहायक कंपनियों को अनुपालन की प्रस्तुति के लिए संपर्क किया जाता है.
  • सभी प्रमुख प्रेक्षणों पर संतोषजनक अनुपालन प्राप्त होने पर निरीक्षण रिपोर्टें बंद की जाती हैं.

निरीक्षण के प्रमुख प्रेक्षणों और उन पर प्राप्त अनुपालन की जानकारी की सूचना निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति को दी जाती है.

(iv) इसके कार्यों के निर्वाह के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
  • जिन क्षेत्रीय कार्यालयों के बकाया ऋण पिछले 31 मार्च को रु.10,000 करोड़ से अधिक हो उनका निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है.
  • जिन क्षेत्रीय कार्यालयों का ग़ैर-बैंकिंग वित्त कंपनी / ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्तीय संस्थान आदि के अधीन बकाया पुनर्वित्त हो उन कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है इसमें चाहे जो भी राशि सम्मिलित हो.
  • अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाता है.
  • नाबार्ड के सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाता है.
  • ऋण प्रदान करने और परामर्शी परिचालनों में संलग्न सभी सहायक कंपनियों (नैबकाँस, नैबकिसान, नैबफिंस, नैबवेंचर्स और नैबसमृद्धि) का निरीक्षण वार्षिक आधार पर तथा अन्य सहायक कंपनियों का दो वर्ष में एक बार किया जाता है.
  • जिन मामलों में किसी इकाई को दी गई ऋण-सीमा रु.100.00 करोड़ से अधिक हो ऐसे नए प्रस्तावों और ऋण-सीमाओं के नवीकरण के प्रस्तावों के संबंध में (स्वीकृति के बाद 6 महीने के भीतर) ऋण-लेखापरीक्षा की जाती है. सहयोगी संस्था / समूह / इन खातों की सहयोगी संस्थाओं की भी ऋण लेखापरीक्षा की जाती है भले ही ऋण राशि रु.100.00 करोड़ से कम हो.
  • प्रधान कार्यालय के विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में लेनदेन की समवर्ती लेखा-परीक्षा सतत आधार पर की जाती है.
  • जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण और लेखा-परीक्षा (आरबीआईआईए) – निदेशक मण्डल अनुमोदित नीति के अनुसार जोखिम आधारित निरीक्षण और लेखा-परीक्षा (आरबीआईआईए) चरणबद्ध रूप से की जाएगी और उचित सामय सीमा के भीतर बैंक को पूर्ण रूप से जोखिम आधारित निरीक्षण और लेखा-परीक्षा (आरबीआईआईए) तंत्र में लाया जाएगा.
(v) अपने कार्य के निर्वाह के लिए अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे अथवा उसके कर्मचारियों के उपयोग हेतु रखे नियम, विनियम, अनुदेशों, मैन्युअल और अभिलेख. निरीक्षण विभाग के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रधान कार्यालय के विभागों / प्रशिक्षण संस्थाओं / सहायक कंपनियों द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों से समय-समय जारी दिशा-निर्देशों के पालन की जांच करते हैं. निरीक्षण के दौरान भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकारियों आदि संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन की भी जांच करते हैं. इस संबंध में संदर्भ के लिए जांच-सूची भी उपलब्ध है.
(vi) अपने पास रखे या अपने नियंत्रण में रखे अभिलेखों की श्रेणियों का विवरण
  • निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवाहियाँ.
  • निरीक्षण की गई इकाइयों की निरीक्षण रिपोर्ट.
  • प्रधान कार्यालय के विभागों की समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट.
(vii) संस्था की नीति निर्माण या इसके कार्यान्वयन में जनसामान्य या उनके प्रतिनिधि सदस्यों के साथ विचार – विमर्श की किसी व्यवस्था का विवरण निरीक्षण विभाग का कार्य नाबार्ड की लेखा इकाइयों और सहायक कंपनियों का निरीक्षण करना है. दि इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टड अकाउंटंट्स मानक (आईसीएआई) और लेखांकन नीति के अनुसार लेखा-परीक्षा / निरीक्षण नीति तैयार करने के लिए एक प्रतिष्ठित चार्टड अकाउंटंट को निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति में शामिल किया गया है.
(viii) सलाह देने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को लेकर गठित मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की विवरणी और इस बात की जानकारी कि क्या इन मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य संस्थाओं की बैठकें आम आदमी के लिए खुली हैं या इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं. विभाग ने किसी मण्डल, परिषद, समिति आदि का गठन नहीं किया है.
(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका – डिरेक्टरी अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(x) अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक और अपने विनियमनों में की गई पारिश्रमिक प्रणाली यहाँ क्लिक करें
(xi) सभी आयोजनों, प्रस्तावित व्यय का विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित बजट और किए गए वितरणों के रिपोर्ट्स For the year 22-23,
लेखा शीर्ष बजट वास्तविक व्यय
परामर्शी शुल्क व्यय रु.61.88 लाख रु. 61.88 लाख
निदेशक शुल्क व्यय रु. 0.02 लाख रु. 0.02 लाख
परामर्शी कार्य संबंधी व्यय रु.56.60 लाख रु.56.60 लाख
अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय रु.8.75 लाख रु.3.83 लाख
कुल रु.127.25 लाख रु.112.33 लाख
(xii) उपदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्यपद्धति और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी और आबंटित राशि निरीक्षण विभाग से किसी प्रकार की सब्सिडी जारी नहीं करता.
(xiii) संस्था द्वारा दिए गए अनुदान, अनुज्ञा पत्र (परमिट्स) या अधिकार-पत्र (आथोराइज़ेशन) के प्राप्तकर्ताओं का विवरण शून्य
(xiv) संस्था के पास उपलब्ध या उसके पास रखी या इलेक्ट्रानिक रूप में रखी जानकारी का विवरण निरीक्षण रिपोर्टें, निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की कार्यसूची नोट और कार्यवाहियाँ इलेक्ट्रानिक रूप में रखी जाती हैं.
(xv) यदि जनसामान्य के लिए उपलब्ध वाचनालय या पुस्तकालय हो तो उसके कार्य समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण शून्य
(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनामों और अन्य जानकारी

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(xvii) निर्धारित ऐसी अन्य जानकारी और तदुपरान्त इन प्रकाशनों को हर वर्ष अद्यतन करना. शून्य

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