अधिनियम 4 (1) ख
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नाबार्ड ने अपनी वेबसाइट में निम्नलिखित विभिन्न विषयों के तहत विभाग-वार सूचना प्रदान की है. ( www.nabard.org)
धारा 4 (1) (ख) उप धारा (v)
- नाबार्ड बॉन्ड विनियमावली 1987
- नाबार्ड स्टाफ नियम 1982
- सामान्य प्रशासन मैन्युअल
- नाबार्ड पेंशन नियमावली 1993
- नाबार्ड आवास ऋण नियम 1996
- नाबार्ड के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के नियम 1983
- नाबार्ड यात्रा भत्ता नियम 1983
- नाबार्ड व्यय नियमावली 2019
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संसद में पूछे गए सवालों के जवाब
- कर्मचारियों की संख्या जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
- दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो नाबार्ड द्वारा या नाबार्ड के नियंत्रण में रखे जाते हैं
- नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उसके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद व्यवस्था है - लागू नहीं
- 2 या अधिक व्यक्तियों की सदस्यता वाले ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जो इस संस्था के एक हिस्से के रूप में या इसे सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं
- इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी
- विनियमों में प्रदान किया गया अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है.
- अपनी एजेंसी को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट दर्शाई गई है
- आबंटित राशियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों और लाभार्थी का विवरण
- नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई रियायतों, परमिट या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण - लागू नहीं
- इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध जारी की गई, रखी गई, दी गई जानकारी का विवरण
- सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य करने की अवधि शामिल है, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्हें मेनटेन किया गया हो तो
धारा 4 (1) (ख) उप धारा (एक्सवी)
पुस्तकालय की सुविधा
प्रधान कार्यालय में नाबार्ड पुस्तकालय सुबह 9:45 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है. यद्यपि, यह पुस्तकालय नाबार्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए है, तथापि यह पुस्तकालय चयनात्मक आधार पर शिक्षाविदों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुला है.
नाबार्ड से जानकारी प्राप्त करना
नाबार्ड ने अपनी योजनाओं, पहलों और नीतियों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा है जो नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
( www.nabard.org)